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Chandigarh News: कोचिंग सेंटर चलाने वाले इन नियमों का करें पालन, नहीं तो रद्द हो जाएगा लाइसेंस

Haryana news: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने बगैर रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से चल रहे कोचिंग सेंटरों और शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है।

 
Chandigarh News: कोचिंग सेंटर चलाने वाले इन नियमों का करें पालन, नहीं तो रद्द हो जाएगा लाइसेंस
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Top Haryana, Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाले सभी कोचिंग सेंटरों पर नकेल कसने का काम शुरू कर दिया हैं।

इतना ही नहीं, मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए NEET और JEE आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले सभी निजी संस्थानों की फीस को लेकर भी सरकार की पैनी नजर रहेगी। 

सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र से पहले ही यह आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इन आदेशों की जो भी संस्थान अवहेलना करेगा उसके खिलाफ सरकार की तरफ से सख्त फैसला लिया जाएगा।

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सरकार ने किए आदेश जारी

उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग द्वारा जारी किए गए आदेश में यह स्पष्ट कहा गया है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के कोचिंग सेंटर के संचालन की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाएगी।

अवैध रूप से कोचिंग सेंटर को चलाया गया तो न केवल उसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाएगा, बल्कि सरकार की तरफ से बिल्डिंग को भी जब्त कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं इसके साथ ही, अकादमी संचालक और बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराया जाएगा।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में इस समय काफी संख्या में ऐसे सेंटर हैं जिनके पास में सरकार की मान्यता तक नहीं हैं।

कोचिंग सेंटर चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी

पिछले साल 2024 के बजट सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन और विनियमन अधिनियम को पारित किया था। इसके बावजूद, बड़ी संख्या में राज्य में गैर रजिस्ट्रेशन के कोचिंग सेंटर आज भी चल रहे हैं। सरकार के इन नए कानून के अनुसार, सभी निजी कोचिंग सेंटर के लिए अब रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है।

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कमेटी की जाएगी गठित

इस संबंध में सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, जिला आयुक्त, जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन से एक लेखा अधिकारी को शामिल किया गया हैं।

इसके साथ ही, जिले में प्राइवेट इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों में से केवल 2 सदस्यों को ड्रा के जरिए इस कमेटी में शामिल किया गया हैं। जिला स्तर पर गठित की गई कमेटी निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले कोचिंग सेंटरों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी देगी। मंजूरी मिलने के बाद ही वे अपने सेंटरों को चला सकतें हैं।