New tax rules: अब देश में इन चीजों पर भी देना होगा टैक्स, IT विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

Top Haryana, New Delhi: सरकार ने टैक्स से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। अब अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की घड़ी, हैंडबैग, जूते या स्पोर्ट्स वियर (खेलों में पहने जाने वाले कपड़े) खरीदेगा, तो उसे 1% टैक्स देना होगा। यह टैक्स TCS (Tax Collected at Source) कहलाता है, जो सामान बेचने वाला वसूल करेगा और सरकार को जमा कराएगा।
क्या है TCS?
TCS यानी टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स, ऐसा टैक्स होता है जो किसी चीज की बिक्री पर ग्राहक से लिया जाता है। यह टैक्स उस समय वसूला जाता है जब ग्राहक कोई महंगी चीज खरीदता है। बाद में यह टैक्स ग्राहक अपने इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट कर सकता है।
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किन चीजों पर लगेगा नया टैक्स?
इस नए नियम के तहत जिन चीजों पर 1% टैक्स लगेगा, उनमें शामिल हैं कलाई घड़ियाँ, लक्जरी हैंडबैग, महंगे जूते और चप्पल, खेलों में इस्तेमाल होने वाले महंगे कपड़े और उपकरण, पेंटिंग, मूर्तियां और प्राचीन चीजें. सिक्के और पुराने टिकट जैसे कलेक्शन आइटम, नाव, हेलीकॉप्टर, रेस के घोड़े, हाई-एंड होम थिएटर और अन्य लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि।
पहले किन चीजों पर लगता था TCS?
जनवरी 2025 से पहले से ही 10 लाख रुपये से ज्यादा के मोटर वाहनों पर 1% TCS लगाया जा रहा है। अब इस दायरे को और बढ़ा दिया गया है, ताकि ज्यादा महंगी चीजों पर भी टैक्स लिया जा सके।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार का मकसद है कि बड़ी रकम खर्च करने वालों पर नजर रखी जाए। इससे टैक्स सिस्टम पारदर्शी होगा और ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएंगे। टैक्स एक्सपर्ट संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि यह कदम सरकार की उस सोच को दिखाता है, जिसमें वह लक्जरी चीजों की खरीद पर नजर रखना चाहती है, ताकि टैक्स चोरी रोकी जा सके और ईमानदारी से टैक्स भरने वालों को फायदा मिले।
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