IT Notice: बैंक खाते में जमा है इतनी राशि तो हो सकती है जेल, जानें नए नियम
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IT Notice: बैंक खाते में जमा है इतनी राशि तो हो सकती है जेल, जानें नए नियम

IT Notice: बैंक खाते में जमा राशि पर सरकार ने नए नियम लगाए है, आइए जानें  क्या है वो नए नियम...
 
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Top Haryana, New Delhi: आज के समय में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से कैश रखने की ज़रूरत कम हो गई है। लोग अपने पैसों को बैंक अकाउंट में रखना ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। साथ ही बैंक में पैसा रखने पर उस पर ब्याज (Interest) भी मिलता है।

बहुत से लोग अपने सेविंग अकाउंट में लाखों रुपये जमा करके रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में तय सीमा से ज़्यादा पैसा जमा किया है, तो आपको इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग की तरफ से नोटिस भी आ सकता है।

बैंक खाते में कितनी रकम से आता है नोटिस?

अगर आपने एक साल में अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये या उससे ज़्यादा की रकम जमा की है, तो बैंक को इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है। यह नियम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने तय किया है।

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इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने खाते में बार-बार या एक बार में बहुत बड़ी रकम जमा करते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है कि यह पैसा कहां से आया।

सिर्फ बैंक अकाउंट ही नहीं, इन निवेशों पर भी नजर

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ आपके बैंक खाते पर ही नजर नहीं रखता, बल्कि आप कहां-कहां पैसा लगा रहे हैं, उस पर भी ध्यान देता है। अगर आप म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, शेयर, फॉरेन करेंसी, ट्रैवलर चेक या फॉरेक्स कार्ड जैसी चीजों में 10 लाख रुपये या उससे ज़्यादा का निवेश करते हैं, तो उसकी जानकारी भी टैक्स विभाग को दी जाती है।

क्यों आती है इनकम टैक्स की नजर?

सरकार की कोशिश है कि देश में टैक्स चोरी को रोका जाए। कई लोग बिना अपनी इनकम बताए बैंक में भारी रकम जमा कर देते हैं। इसलिए अब बैंक और बाकी वित्तीय संस्थानों को यह ज़रूरी कर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बड़ी रकम जमा करता है या निवेश करता है, तो इसकी जानकारी सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाई जाए।

क्या करें ताकि परेशानी न हो?

अगर आप ईमानदारी से टैक्स भरते हैं और आपकी इनकम का सही हिसाब है, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने कैश जमा किया है और उसका कोई सोर्स (जैसे सैलरी, बिजनेस या कोई बिक्री) नहीं बताया है, तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि हर बड़ा लेन-देन बैंकिंग चैनल से करें और अपनी आय का सही ब्यौरा समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में दें।

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