Haryana Property Registry: हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाला एक्सपोज़! सरकार ने बदले नियम, जानिए क्या हुआ बदलाव
Haryana Property Registry: हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाले का पर्दाफाश, सरकार सख्त, अब बिना NOC नहीं होगी प्रॉपर्टी डीड गोपनीय जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, डीटीपी की मंजूरी अब जरूरी कर दी गई...

Top Haryana News: हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन (Haryana Property Registry:) से जुड़ी एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है| एक गोपनीय रिपोर्ट में पता चला है कि कई जिलों में डिप्टी रजिस्ट्रार और जॉइंट डिप्टी रजिस्ट्रार लगातार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं| मामला इतना गंभीर है कि अब सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाया है|
मिली जानकारी के अनुसार, ये अधिकारी हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 (Haryana Urban Development and Regulation Act, 1975) की धारा 7A का खुला उल्लंघन कर रहे हैं| कानून के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में किसी भी जमीन या प्रॉपर्टी की बिक्री, गिफ्ट या पट्टा रजिस्ट्रेशन से पहले जिला नगर योजनाकार (District Town Planner - DTP) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate - NOC) लेना जरूरी है, लेकिन कई मामलों में ऐसा नहीं किया गया|
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FCR ने दी चेतावनी – नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई
हरियाणा की वित्त आयुक्त राजस्व (Financial Commissioner Revenue - FCR) सुमिता मिश्रा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलाधिकारियों (DCs) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी|
उन्होंने कहा कि NOC लेना अब अनिवार्य है, और यदि कोई अधिकारी इसकी अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, हो सकता है अधिकारी को अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़े| हरियाणा सरकार के गृह सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने चेतावनी दी कि राज्य सरकार ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी|
जिलों में निगरानी तेज, मुख्यालय भी रख रहा नज़र
वित्त आयुक्त राजस्व (FCR) ने यह भी बताया कि राज्य के सभी जिलों में अब रजिस्ट्री प्रक्रिया की नियमित निगरानी (regular monitoring) की जाएगी| सभी डिप्टी और जॉइंट डिप्टी रजिस्ट्रार को आदेश दिए गए हैं कि वे कानूनी प्रक्रिया का पालन करें| मुख्यालय स्तर पर भी इस पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है|
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हरियाणा सरकार अब प्रॉपर्टी डीड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सख्ती दोनों लाने की दिशा में काम कर रही है| जो अधिकारी नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा| जनता को भी सलाह है कि किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से पहले यह सुनिश्चित करें कि NOC जरूर लिया गया हो|
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