Haryana news: हरियाणा में इन बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू, जानें कैसे उठाए इसका फायदा

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने असहाय बच्चों के लिए एक विशेष पेंशन योजना शुरू की है। जिससे उन बच्चों को आर्थिक सहायता मिल सके जो अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं।
इस योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों की मदद करना है जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है। इन बच्चों को हर महीने 1 हजार 850 रुपये की पेंशन दी जाएगी ताकि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें और उन्हें कुछ आर्थिक राहत मिल सके।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़
इस पेंशन योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा। जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है। योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होने चाहिए।
जिनमें बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा राज्य में 5 साल या उससे अधिक का निवास प्रमाण पत्र (जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि) और परिवार पहचान पत्र शामिल हैं। इन दस्तावेज़ों में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो आप पांच साल से हरियाणा में रहने का हलफनामा भी दे सकते हैं।
किन्हें मिलेगा लाभ
यह योजना उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यदि बच्चों के माता-पिता सरकारी पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो उन्हें इस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जो किसी कारणवश अपनी पारिवारिक सहायता से वंचित हैं और जिनका जीवन आर्थिक रूप से कठिन हो सकता है।
आवेदन प्रक्रिया
जो भी इच्छुक पात्र बच्चे इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र, या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय उन्हें सभी आवश्यक दस्तावेजों की Self Attested फोटो कॉपी जमा करनी होगी।
इस पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया सरल बनाई गई है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके और उन्हें जीवन में बेहतर अवसर मिल सकें।