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Haryana News: हरियाणा में HKRN शिक्षकों को मिली राहत, सरकार ने दिया ये आदेश 

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRN) के तहत काम कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। 
 
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Top Haryana: हरियाणा सरकार ने इन शिक्षकों के अनुबंध को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), शारीरिक शिक्षा सहायकों और कला शिक्षकों के लिए लिया गया है जिन्हें अगले आदेश तक अपने वर्तमान स्कूलों में काम करने की अनुमति दी गई है।

1 साल के लिए बढ़ा अनुबंध
मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। इससे पहले, 679 टीजीटी शिक्षकों को सरप्लस घोषित कर 1 अप्रैल से हटा दिया गया था।

इस फैसले पर विवाद होने के बाद, राज्य सरकार ने 28 अप्रैल को एक नया आदेश जारी किया। इसके तहत उन शिक्षकों को फिर से स्कूलों में समायोजित करने का आदेश दिया गया और उनके अनुबंध को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया।

इसके अलावा, शारीरिक शिक्षा सहायकों और कला शिक्षकों के अनुबंध को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। पहले इनका अनुबंध 30 जून तक सीमित कर दिया गया था। अब इसे 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।

अनुबंध पर काम कर रहे शिक्षक
यह आदेश उन 1 हजार 500 शारीरिक शिक्षा सहायकों और 500 कला शिक्षकों के लिए भी है जिन्हें हुड्डा सरकार के दौरान की गई भर्तियों में अनियमितताएं पाए जाने पर अदालत के आदेश पर हटाया गया था। इन शिक्षकों को अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है और उनका काम अभी जारी रहेगा।

सरकार का आदेश
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के द्वारा जारी किए गए आदेशों में भी यह साफ किया गया है कि HKRN के तहत काम कर रहे सभी कर्मचारियों का अनुबंध 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा भी इस आदेश को लागू करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।