Haryana News: हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। फसल अवशेष प्रबंधन योजना 2025-26 के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी।
यह सब्सिडी किसानों को आधुनिक खेती अपनाने में मदद करेगी और खेतों में बची पराली को जलाने से रोकने में भी कारगर साबित होगी। यह जानकारी पानीपत के डिप्टी कमिश्नर डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने दी है।
20 अगस्त तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए 20 अगस्त 2025 तक आवेदन करना होगा। आवेदन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन करना है। आवेदन करते समय किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
आवेदन के लिए जरूरी शर्तें
उप निदेशक डॉ. आत्मा राम गोदारा ने बताया कि व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने वाले किसान के पास कुछ जरूरी कागजात होने चाहिए
ट्रैक्टर की वैध आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट)
पैन कार्ड और आधार कार्ड
बैंक खाता की जानकारी
किसान का नाम "मेरी फसल-मेरा ब्यौरा" पोर्टल पर रबी 2025 और खरीफ 2024 सीजन में पंजीकृत होना चाहिए
इसके अलावा अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों को जाति प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।
एक किसान चार मशीनों के लिए कर सकता है आवेदन
किसान एक साथ चार कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है लेकिन सब्सिडी केवल एक ही मशीन पर दी जाएगी। इसका मकसद यह है कि अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके।
डॉ. गोदारा ने यह भी बताया कि जो किसान पिछले सालों में किसी कृषि यंत्र पर पहले से सब्सिडी ले चुके हैं वे उसी यंत्र पर दोबारा सब्सिडी नहीं ले पाएंगे।
जिला स्तर की कमेटी करेगी निगरानी
इस योजना की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष जिलाधीश (DC) होंगे। यह कमेटी तय करेगी कि किन किसानों को सब्सिडी दी जाएगी।
संपर्क के लिए कहां जाएं
ज्यादा जानकारी के लिए किसान उप निदेशक कृषि या सहायक कृषि अभियंता पानीपत के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहां से उन्हें आवेदन से लेकर दस्तावेजों की जांच और योजना से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां मिल जाएंगी।