Haryana news: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को बड़ी सौगात, अब मिलेगी पक्की नौकरी और सेवा सुरक्षा

Top Haryana news: हरियाणा सरकार ने राज्य के कच्चे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। अब जो कर्मचारी पिछले 5 सालों से अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर काम कर रहे हैं।उन्हें सरकार पक्की नौकरी और सेवा सुरक्षा देने जा रही है। यह कदम लाखों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है।
6 अगस्त से लागू हुआ नया अधिनियम
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 को 6 अगस्त 2025 से लागू कर दिया गया है। इसके तहत ऐसे संविदा कर्मचारी जिन्होंने हर साल कम से कम 240 दिन काम किया है और कुल 5 साल की सेवा पूरी की है उन्हें अब सुरक्षित कर्मचारी का दर्जा मिलेगा।
किसे मिलेगा इसका लाभ?
सरकार के अनुसार ऐसे कर्मचारी जो 15 अगस्त 2024 तक न्यूनतम 5 सालों तक काम कर चुके होंगे और हर साल कम से कम 240 दिन वेतन सहित कार्य किया होगा वे इस अधिनियम का लाभ ले सकेंगे।
यदि कोई कर्मचारी एक ही साल में अलग-अलग पदों (उच्च या निम्न) पर भी कार्यरत रहा है तब भी सेवा की गणना होगी। बशर्ते उसने 240 दिन का वेतन प्राप्त किया हो। हालांकि, ऐसे कर्मचारी जो एक से अधिक विवाह में हैं या किसी जीवित जीवनसाथी के होते हुए दूसरा विवाह किया है वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
राज्य सरकार देगी नियमित कर्मचारियों जैसे लाभ
इस अधिनियम के तहत सुरक्षित कर्मचारी का दर्जा पाने वाले संविदा कर्मचारियों को अब वे सभी लाभ मिलेंगे जो पहले केवल स्थायी (पक्के) कर्मचारियों को मिलते थे। इनमें सालाना वेतन बढ़ोतरी, डीए (महंगाई भत्ता), छुट्टियां, सेवा पुस्तिका (Service Book) शामिल हैं।