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Haryana news: हरियाणा में ग्रुप-C पदों के लिए नई शैक्षणिक योग्यता को लेकर बड़ा फैसला, सरकार ने दिए सख्त निर्देश

Haryana news: हरियाणा सरकार ने ग्रुप-C पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला लिया है, आइए जानें पूरी खबर विस्तार से...
 
हरियाणा में ग्रुप-C पदों के लिए नई शैक्षणिक योग्यता को लेकर बड़ा फैसला
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Top Haryana news: ग्रुप-C पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10+2 यानी बारहवीं पास होना जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला पहले ही 21 जुलाई 2023 को लिया था।

लेकिन अब यह पाया गया है कि कई विभागों ने अभी तक इस निर्देश का पालन नहीं किया है। इसी वजह से अब सरकार ने सभी विभागों को फिर से सख्त निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द इस नियम को लागू करें।

मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र

हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रमुखों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि 21 अप्रैल 2023 और 21 जुलाई 2023 को सरकार ने ग्रुप-C पदों के लिए न्यूनतम योग्यता को मैट्रिक (दसवीं) से बढ़ाकर 10+2 (बारहवीं) करने के निर्देश दिए थे।

सेवा नियमों में संशोधन जरूरी

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी विभागों को अपने-अपने सेवा नियमों में संशोधन करके इसे लागू करना था। इसके लिए विभागों को केवल संबंधित प्रशासनिक सचिव की स्वीकृति और लीगल रिमेम्ब्रेंस (एलआर) से पुनरीक्षण के बाद गजट अधिसूचना जारी करनी थी। सरकार ने यह भी कहा है कि इसके लिए मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई अलग स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है।

अभी तक कई विभागों ने नहीं किया पालन

सरकार द्वारा की गई समीक्षा में यह सामने आया है कि अभी भी कई विभागों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया है। उन्होंने न तो सेवा नियमों में बदलाव किया है और न ही गजट अधिसूचना जारी की है। इससे भविष्य में नियुक्तियों को लेकर भ्रम और अड़चनें उत्पन्न हो सकती हैं।

सरकार की सख्त हिदायत

इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने सभी विभागों को दोबारा सख्त हिदायत दी है कि वे जल्द से जल्द 21 जुलाई 2023 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। सभी विभागों को कहा गया है कि वे सेवा नियमों में बदलाव करके गजट अधिसूचना जारी करें ताकि आगे कोई भी कानूनी या प्रशासनिक समस्या न हो।