Haryana News: HKRN कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट, जॉब सिक्योरिटी को लेकर नई अधिसूचना जारी

Top Haryana: राज्य सरकार ने उनकी नौकरी से जुड़ी शर्तों और नियमों को लेकर एक नई अधिसूचना जारी की है। यह फैसला हरियाणा कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया गया है। नई अधिसूचना में कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी के साथ-साथ नौकरी के नियमों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है।
अब भारत में कहीं भी तैनाती हो सकेगी
HKRN कर्मचारियों को अब देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसमें यह शर्त साफ तौर पर लिखी होगी कि उनकी तैनाती भारत में कहीं भी की जा सकती है। इसके अलावा उनकी नौकरी का एक वर्ष उनकी नियुक्ति की तारीख से गिना जाएगा।
सरप्लस होने पर बदला जा सकता है विभाग
यदि किसी विभाग में कर्मचारी सरप्लस (अतिरिक्त) पाया जाता है तो उस स्थिति में संबंधित विभाग को वित्त विभाग की मंजूरी लेकर या तो नया पद बनाना होगा या फिर उस कर्मचारी को किसी दूसरे विभाग में समायोजित किया जाएगा। इसका मकसद कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाना है।
नौकरी छोड़ने पर एक माह का नोटिस जरूरी
जो कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ना चाहता है उसे कम से कम 1 महीने पहले नोटिस देना अनिवार्य होगा। अगर वह बिना नोटिस दिए नौकरी छोड़ता है तो उसे 1 महीने का वेतन भरना होगा। यह नियम नौकरी के अनुशासन और स्थिरता बनाए रखने के लिए लागू किया गया है।
दस्तावेजों में गड़बड़ी पर नौकरी जाएगी
अगर किसी कर्मचारी के दस्तावेजों की जांच के दौरान कोई गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा पाया गया, तो उसकी सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी। इसलिए सभी कर्मचारियों को अपने दस्तावेज सही और वैध रखने की सलाह दी गई है।
निजी जीवन से जुड़ी शर्तें भी लागू
सरकार ने HKRN कर्मचारियों के निजी जीवन से जुड़ी कुछ शर्तें भी तय की हैं। कर्मचारी की केवल एक पत्नी होनी चाहिए और वह लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। अविवाहित कर्मचारियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि वे शादी में दहेज नहीं लेंगे। साथ ही उन्हें यह भी लिखकर देना होगा कि उन्होंने बहुविवाह (एक से अधिक शादी) नहीं किया है।