Haryana news: चंडीगढ़ में भी मिलेगा हरियाणा जैसा ओबीसी आरक्षण, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Haryana news: केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए एक अहम कदम उठाया है, आइए जानें सरकार के नए फैसले के बारें में...
 

Top Haryana: हरियाणा में लागू पिछड़ा वर्ग (सेवाओं और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण) अधिनियम, 2016 को चंडीगढ़ में भी लागू कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब चंडीगढ़ में भी ओबीसी वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 27% आरक्षण मिलेगा।

5 अगस्त से लागू हुई अधिसूचना
सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना 5 अगस्त से प्रभाव में आ चुकी है। यह अधिनियम पहले हरियाणा सरकार ने साल 2016 में लागू किया था, ताकि पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सके। अब इसी अधिनियम को कुछ संशोधनों के साथ चंडीगढ़ में भी लागू कर दिया गया है।

छह सालों में चरणबद्ध तरीके से मिलेगा पूरा आरक्षण
ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण एक साथ नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसे 6 साल में धीरे-धीरे लागू किया जाएगा। पहले साल 3%, दूसरे साल 4%, तीसरे साल 4%, चौथे साल 5%, पांचवें साल 5%, और छठे साल 6% आरक्षण मिलेगा। इस तरह से छह वर्षों में कुल 27% आरक्षण पूरा कर लिया जाएगा।

केवल 'क्रीमी लेयर' से बाहर के लोगों को मिलेगा लाभ
इस आरक्षण का लाभ केवल ‘क्रीमी लेयर’ से बाहर के ओबीसी वर्गों को ही मिलेगा। यानी जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। पात्रता की पहचान केंद्र सरकार की ओबीसी सूची के आधार पर की जाएगी। यानी अगर कोई जाति केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल है तो उसे इस आरक्षण का फायदा मिल सकेगा।

71 जातियों को शामिल किया गया
जारी की गई अधिसूचना में ओबीसी की 71 जातियों का जिक्र किया गया है, जिन्हें इस आरक्षण योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अब अधिसूचना में 'पिछड़ा वर्ग' के स्थान पर स्पष्ट रूप से 'अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)' शब्द का उपयोग किया गया है जिससे भ्रम की स्थिति न बने।