Haryana news: हरियाणा में पूर्व विधायकों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री ने दिया ये बड़ा तोहफा

Haryana news: हरियाणा में पूर्व विधायकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आइए जानें विस्तार से...
 

Top Haryana: प्रदेश की सैनी सरकार ने पूर्व विधायकों की पैंशन में 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यह फैसला हरियाणा मंत्रिमंडल की एक बैठक में लिया गया जिसकी अध्यक्षता नायब सैनी ने की थी।

2006 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन पूर्व विधायकों के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है।

इस नए फैसले के तहत हरियाणा विधानसभा के सभी पूर्व विधायकों को अब हर महीने विशेष यात्रा भत्ता (Special Traveling Allowance) मिलेगा। इसके साथ ही पैंशन राशि की सीमा को भी हटा दिया गया है।

पहले 1 लाख रुपये से अधिक पैंशन पाने वाले पूर्व विधायकों को अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलता था लेकिन अब वे भी हर महीने 10 हजार रुपये का स्पेशल ट्रैवलिंग अलाऊंस प्राप्त करेंगे। इस संशोधन को हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पैंशन) कानून, 1975 की धारा 7 (सी) में मंजूरी दी गई है।

पूर्व विधायकों के लिए नई पैंशन व्यवस्था
इस फैसले में एक और अहम बात यह है कि 1 जनवरी 2016 से पहले के पूर्व विधायकों की पैंशन राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी उनकी पैंशन पहले की तरह बनी रहेगी।1 जनवरी 2016 के बाद से जो पूर्व विधायक बने हैं उनके लिए एक नई पैंशन व्यवस्था बनाई गई है।

यदि कोई विधायक एक या एक से अधिक कार्यकाल पूरा करके अब वर्तमान में विधायक नहीं है तो उसे प्रति माह 50 हजार रुपये की मूल पेंशन मिलेगी। यदि किसी विधायक ने एक से अधिक कार्यकाल पूरे किए हैं तो उसे प्रति अतिरिक्त वर्ष के लिए दो हजार रुपये की दर से पैंशन राशि में बढ़ोतरी भी की जाएगी।

आगामी मानसून सत्र में होगा विधेयक पेश
इस नए कानूनी संशोधन को हरियाणा विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। यह सत्र अगस्त-सितंबर के बीच आयोजित होने की संभावना है।

यह बदलाव पूर्व विधायकों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज साबित हो सकता है। खासकर उन विधायकों के लिए जिन्होंने कई कार्यकाल पूरे किए हैं और अब वे राजनीति से बाहर हैं।