हरियाणा सरकार देगी इन बच्चों को 1850 रुपये महीना पेंशन, जानिए कैसे मिलेगा लाभ और क्या हैं शर्तें

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य के उन बच्चों के लिए एक खास पेंशन योजना शुरू की है जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं और जिन्हें सहारे की ज़रूरत है। इस स्कीम का असली मकसद यहीं है कि इससे जिन बच्चों को जरूरत है उनको सहायता दे दी जाएगी।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
इस योजना के तहत हर महीने 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन उन बच्चों को दी जाएगी जिनकी उम्र 21 साल से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है।
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किसी बच्चे के माता-पिता या अभिभावक नहीं हैं, या किसी वजह से वह बेसहारा है, तो वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। अगर बच्चे के माता-पिता या अभिभावक पहले से किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं, तो ऐसे बच्चे को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
क्या-क्या दस्तावेज़ चाहिए?
- बेसहारा होने का प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र (जिससे उम्र का पता चले)
- हरियाणा राज्य में कम से कम 5 साल का निवास प्रमाण पत्र (जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि)
- परिवार पहचान पत्र
आवेदन कैसे करें?
जो बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं, वे किसी भी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र (Common Service Center) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करते समय सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों की Self Attested (स्वप्रमाणित) फोटो कॉपी साथ लेकर जानी होगी। यानी दस्तावेज़ों पर खुद के सिग्नेचर करके जमा करने होंगे। सरकार का यह प्रयास उन बच्चों के लिए राहत भरा है, जिनका कोई सहारा नहीं है। यह पेंशन उन्हें पढ़ाई जारी रखने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी।
योग्यता
- यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है।
- 21 साल से कम उम्र के बच्चों को 1850 रुपये महीना मिलेगा।
- सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- माता-पिता अगर पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं तो लाभ नहीं मिलेगा।
- आवेदन के लिए दस्तावेज़ों के साथ CSC या सरल केंद्र पर जाना होगा।
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