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हरियाणा में दिव्यांग व्यक्तियों को मिलेंगे हर महीने 3 हजार रुपए, जानिए कैसे उठाएं इस योजना का लाभ

Haryana news: हरियाणा सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक नई योजना लेकर आई है। जिसके जरिए उन्हे हर महीने 3 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपने खर्चों बिना किसी पर निर्भर होकर आसानी से चला सकते हैं। 
 
 सरकार देगी हर महीने 3 हजार रुपये
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Top Haryana: हरियाणा सरकार अपने नागरिकों के लिए कई तरह की मददगार योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक खास योजना है हरियाणा विकलांग पेंशन योजना, जिसका मकसद शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम यानी दिव्यांग लोगों को हर महीने आर्थिक सहायता देना है।

इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने 3 हजार रुपए दिए जाते हैं, ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

3 हजार रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने 

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को सरकार हर महीने 3 हजार रुपए की मदद देती है। यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। इसके लिए व्यक्ति को पहले अपना पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करवाना जरूरी होता है।

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योजना के लिए जरूरी पात्रता

  • हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • दिव्यांगता कम से कम 60% होनी चाहिए और इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • योजना के लिए फॉर्म भरने की आयु  कम से कम 18 वर्ष होनी जरूरी है।
  • परिवार की सालभर की आय 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल)
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (60% या उससे अधिक)
  • बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए आप दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं
1. ऑनलाइन आवेदन
आप हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल (SARAL Portal) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पोर्टल का लिंक https://saralharyana.gov.in ये है।
2. ऑफलाइन आवेदन
आप अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय जाकर फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। अगर आप या आपके परिवार या मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो इस योजना के लिए पात्र है, तो उसे तुरंत इस योजना से जुड़ने की सलाह दें।

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