Money Lending Act : ब्याज पर पैसे देने के लिए अब लाइसेंस लेना हुआ कंपलसरी, जान लें लाइसेंस की शर्तें

Top Haryana, New Delhi: ब्याज पर पैसों का लेन-देन कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब ब्याज पर पैसों का लेन-देन करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी हो गया हैं। ब्याज के लेन-देन में बहुत अधिक कमाई होती है, खासतौर पर देश के बड़े-बड़े बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को, जिनकी आय लोन पर मिले ब्याज से होती है।
यह प्रथा कई वर्षों से चली आ रही है, और इससे पहले यह केवल बैंकों तक सीमित नहीं थी। स्थानीय स्तर पर भी लोग ब्याज पर पैसों का लेन-देन करते आ रहे थे। इस प्रक्रिया ने देश की वित्तीय व्यवस्था को मजबूती दी है, जिससे किसी जरूरतमंद व्यक्तियों और व्यवसायों को समय धन प्राप्त होता है।
यह प्रक्रिया लोगों के लिए काफी अधिक लाभ देने वाली भी हैं। लेकिन अब सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। आइए जानें इस खबर से कि सरकार ने कौन से नए नियम बनाएं हैं। आज भी सेठ-साहूकार यह काम करते आ रहे हैं लेकिन अब इस काम के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है जो कि ज्यादातर लोगों के पास नहीं रहता है या उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती।
ब्याज पर पैसे देकर बिजनेस करके एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प है। आप भी ब्याज पर पैसा उधार देकर बेहतर कमाई कर सकतें है। पिछले कुछ सालों में बैंकों के अलावा, एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का भी उदय हुआ है जो लोन और ब्याज से अच्छा पैसा कमा रही हैं।
आइये आपको इसके बारें में बताते हैं कि आखिर आप कैसे ब्याज पर पैसे देने का बिजनेस शुरू करने के लिए कानूनी अनुमति कैसे ले सकते हैं।
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क्या होता है मनी लैंडिंग एक्ट?
ब्याज पर पैसे देने के लिए मनी लैंडिंग एक्ट के तहत ही लाइसेंस दिया जाता हैं। बिना लाइसेंस के ब्याज पर किसी को भी पैसा देना अवैध माना जाता हैं। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंकिंग का लाइसेंस प्राप्त होता है। वहीं, सामान्य व्यक्तियों को साहूकारी अधिनियम के तहत ही जिला स्तर पर लाइसेंस देता हैं।
यह कानूनी प्रक्रिया वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं। दरअसल देश में कई गरीब और जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें कुछ कारणों से बैंक लोन देने से इनकार कर देते हैं।
ऐसी स्थिति में लोग पैसा उधार लेने के लिए साहूकारों के पास चले जाते हैं। साहूकार बाद में ब्याज पर इन लोगों को कुछ शर्तों के आधार पर पैसा दें देते हैं।
कैसे प्राप्त करें लाइसेंस
ब्याज पर पैसे बांटने के लिए मनी लेंडिंग एक्ट यानी साहूकारी अधिनियम के तहत ही सरकारी संस्था से इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। देश के अलग-अलग राज्यों में साहूकार के लिए अपना अलग कानून है। ऐसे में आप जिला स्तर पर सरकारी संस्था से लाइसेंस लेकर के ब्याज पर पैसे देने का काम शुरू कर सकते हैं।