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Haryana news: हरियाणा के इस जिले  में धारा 163 लागू, जानें क्या है इसके पीछे का कारण

Haryana news: हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सरकार ने इन कारणों के चलते इस जिले में धारा 163 को लागू किया है।
 
हरियाणा के इस जिले  में धारा 163 लागू, जानें क्या है इसके पीछे का कारण
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Top Haryana: हरियाणा के झज्जर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत नए आदेश लागू किए गए हैं। झज्जर के जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कावड़ यात्रा के दौरान जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कुछ सख्त प्रतिबंध लगाए हैं।

कावड़ यात्रा में डीजे और हथियारों पर रोक
हर साल सावन के महीने में कावड़ यात्रा के दौरान जिले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस दौरान कई कावड़िए ढोल-नगाड़ों, डीजे और लाउडस्पीकर के साथ यात्रा करते हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है और कई बार शांति व्यवस्था भी बिगड़ जाती है।

इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 10 जुलाई 2025 की मध्यरात्रि से 24 जुलाई 2025 की सुबह तक झज्जर जिले में वाहनों पर डीजे, लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति यात्रा के दौरान अपने साथ हथियार या कोई भी अस्त्र-शस्त्र नहीं रख सकता।

अवैध गतिविधियों पर होगी सख्त कार्रवाई
जिलाधीश ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कानून उन लोगों पर लागू होगा जो शांति भंग करते हैं या नियमों का उल्लंघन करते हैं।

सभी विभागों को दिए गए निर्देश
प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन कराएं और सुनिश्चित करें कि जिले में कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो।

प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं और आम जनता से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। यह कदम जनहित और सुरक्षा के लिए उठाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।