Punjab-Haryana Water Dispute: हरियाणा को पानी को लेकर बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने पंजाब को दिया आदेश
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Punjab-Haryana Water Dispute: हरियाणा को पानी को लेकर बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने पंजाब को दिया आदेश

Punjab-Haryana Water Dispute: पंजाब-हरियाणा के बीच चल रहे जल विवाद में हाई कोर्ट ने पंजाब को सख्त आदेश दिया है, आइए जानें पूरी खबर विस्तार से...
 
हरियाणा को पानी को लेकर बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने पंजाब को दिया आदेश
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Top Haryana: हरियाणा में पानी की किल्लत से जूझ रहे जिलों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह हरियाणा को 4 हजार 500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़े। यह फैसला 2 मई 2025 को केंद्र सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था।

केंद्र की बैठक में हुआ था फैसला
2 मई को केंद्र सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इसमें यह तय किया गया था कि हरियाणा को अतिरिक्त 4 हजार 500 क्यूसेक पानी दिया जाएगा, ताकि वहां की पानी की समस्या को दूर किया जा सके। हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार को इस फैसले को तुरंत लागू करने का आदेश दिया है।

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भाखड़ा बांध में हस्तक्षेप नहीं कर सकती राज्य सरकारें
हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि भाखड़ा नंगल बांध और लोहंड कंट्रोल रूम जैसे केंद्र शासित जल संस्थानों के संचालन में राज्य सरकारें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। ये संस्थान भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के अधीन आते हैं, जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करता है। इसलिए किसी राज्य को इनकी कार्यप्रणाली में दखल देने का हक नहीं है।

पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर कोर्ट की नाराजगी
हाईकोर्ट का यह फैसला उस घटना के बाद आया है, जब 1 मई को पंजाब पुलिस ने कथित तौर पर भाखड़ा नंगल बांध और लोहंड कंट्रोल रूम पर कब्जा करने की कोशिश की थी। BBMB ने इस कदम को गैरकानूनी हस्तक्षेप बताया और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कहा कि बांध की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस की तैनाती की जा सकती है, लेकिन बांध के संचालन में कोई हस्तक्षेप मंजूर नहीं है।

BBMB को मिली कानूनी मान्यता
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी दोहराया कि BBMB एक केंद्रीय निकाय है, जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 और BBMB नियम 1974 के तहत काम करता है। इसका मतलब है कि यह संस्था केंद्र सरकार के अधीन है, और राज्य सरकारें इसे नियंत्रित नहीं कर सकतीं। अगर किसी राज्य को BBMB के किसी फैसले से आपत्ति है, तो उसे केंद्र सरकार के माध्यम से ही अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि सीधे कार्रवाई करनी चाहिए।

पंजाब को तुरंत पानी छोड़ने का निर्देश
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को स्पष्ट रूप से कहा है कि वह केंद्र की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार हरियाणा को 4 हजार 500 क्यूसेक पानी तुरंत छोड़े। यह फैसला हरियाणा के कई जिलों के लिए बेहद जरूरी है, जहां लोग गर्मी में पानी की कमी से परेशान हैं।

हाईकोर्ट का यह आदेश हरियाणा के लोगों के लिए राहत की खबर है। अब यह उम्मीद की जा रही है कि पंजाब सरकार बिना देरी के आदेश का पालन करेगी और हरियाणा को जरूरी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार और BBMB अब इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं।

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