Old Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब NPS से OPS में एक बार बदल सकेंगे स्कीम, मिलेगा सीधा फायदा

Top Haryana: मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी चाहें तो न्यू पेंशन स्कीम (NPS) से निकलकर ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में जा सकते हैं।
यह बदलाव एक बार (One-Time Switch) के तौर पर किया जा सकता है, और इसका लाभ 30 सितंबर 2025 तक उठाया जा सकता है।
क्या है यह नया बदलाव?
सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति NPS के तहत हुई है, वे अब OPS को चुनने का विकल्प पा सकते हैं।
यह विकल्प पूरी तरह स्वैच्छिक होगा यानी कर्मचारी अपनी इच्छा से इस स्कीम को चुन सकते हैं। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए खास है जो बाजार आधारित NPS के बजाय पारंपरिक और सुरक्षित OPS को पसंद करते हैं।
कब कर सकते हैं बदलाव?
रिटायरमेंट से एक साल पहले तक कभी भी यह विकल्प लिया जा सकता है।
स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने की स्थिति में यह विकल्प रिटायरमेंट की अनुमानित तिथि से 3 महीने पहले तक लिया जा सकता है।
यह नियम सामान्य रिटायरमेंट और स्वैच्छिक रिटायरमेंट पर लागू होगा।
रेजिग्नेशन, अनिवार्य रिटायरमेंट, बर्खास्तगी या अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों में यह सुविधा लागू नहीं होगी।
NPS और OPS में क्या फर्क है?
NPS (New Pension Scheme) में पेंशन की राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं।
OPS (Old Pension Scheme) में रिटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन मिलती है जो पूरी तरह सरकारी खर्च पर होती है। इसमें कर्मचारी का योगदान नहीं होता।
कई कर्मचारी OPS को ज्यादा सुरक्षित और स्थायी मानते हैं क्योंकि इसमें हर महीने तय राशि मिलती है जबकि NPS में जोखिम रहता है।
सरकार का फैसला कर्मचारियों के हक में
सरकार ने यह साफ कर दिया है कि यह स्कीम पूरी तरह से एक बार का विकल्प (One-Time Option) है और कर्मचारी अपनी सुविधा और भरोसे के अनुसार इसका चुनाव कर सकते हैं। इससे उन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जो पहले NPS में थे लेकिन अब OPS को अपनाना चाहते हैं।
क्या करना होगा कर्मचारियों को?
अगर कोई कर्मचारी OPS में जाना चाहता है तो उसे तय समय सीमा यानी 30 सितंबर 2025 तक आवेदन करना होगा। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया की जानकारी जल्द ही संबंधित विभागों द्वारा दी जाएगी।