New Rule: किराए पर मकान देने वालों हो जाओ सावधान, सरकार ने बनाए नए नियम

Top Haryana: अगर आप अपने मकान या संपत्ति को किराए पर देते हैं तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। केंद्र सरकार ने किराए की आय पर TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) कटने की सीमा को 2.4 लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दिया है। यानी अब अगर आपकी सालाना किराए की कमाई 6 लाख रुपये से कम है तो आपकी इनकम पर TDS नहीं कटेगा। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 यानी नए वित्त वर्ष की शुरुआत से ही लागू हो गया है।
यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में की थी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से छोटे मकान मालिकों और कम किराया पाने वालों को राहत मिलेगी साथ ही टैक्स से जुड़े नियमों का पालन करना भी आसान हो जाएगा। इससे उन लोगों पर बोझ कम होगा जिनकी कमाई सीमित है।
किन लोगों पर लागू होगा यह नियम?
यह प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा 194-I के तहत आता है। पुराने नियमों के अनुसार जब भी किसी को साल में 2.4 लाख रुपये से अधिक किराया दिया जाता था तो TDS काटना अनिवार्य होता था। अब यह सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति माह,यानी 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई है।
यह नियम सिर्फ व्यक्तिगत करदाताओं या अविभाजित हिंदू परिवारों पर ही नहीं बल्कि अन्य सभी संस्थाओं, जैसे कंपनियों, फर्मों और संगठनों पर भी लागू होगा। मतलब यह कि किराया देने वाला अगर कोई भी संस्था या व्यक्ति है और सालाना किराया 6 लाख से ज्यादा है, तो ही TDS काटा जाएगा।
किन लोगों को मिलेगा सीधा फायदा?
अब अगर आप मकान, दुकान, जमीन या मशीनरी को किसी को किराए पर देते हैं और महीने का किराया 50 हजार रुपये या उससे कम है तो आपकी इनकम पर TDS नहीं काटा जाएगा। इससे खासकर छोटे मकान मालिकों, दुकानदारों और मध्यम वर्गीय किरायेदारों को बड़ी राहत मिलेगी।
क्यों किया गया यह बदलाव?
सरकार का कहना है कि इस बदलाव से TDS से जुड़े लेनदेन की संख्या में कमी आएगी जिससे टैक्स विभाग और आम लोगों दोनों पर बोझ कम होगा। इसके साथ ही छोटे टैक्सपेयर को फॉर्म भरने, रिफंड लेने और टैक्स रिटर्न फाइल करने की परेशानी से राहत मिलेगी।
इस फैसले के बाद अब बहुत से लोग किराया लेने से जुड़े टैक्स नियमों को आसानी से समझ और पालन कर पाएंगे। यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी इनकम का बड़ा हिस्सा किराए से आता है लेकिन वह ज्यादा नहीं होती।