Haryana news: हरियाणा की नई शराब नीति, इन गांवों में नहीं खुलेंगे शराब के ठेके, दाम भी बढ़े

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने नई शराब नीति लागू कर दी है, जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि अब उन गांवों में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे जहां गुरुकुल चल रहे हैं। गुरुकुलों में बच्चों को शराब से दूर रहने की शिक्षा दी जाती है, इसलिए वहां शराब के ठेके पर रोक लगाई गई है।
कॉलेजों के पास ठेके खोलने की दूरी कम हुई
पहले शराब के ठेके कॉलेजों से कम से कम 150 मीटर दूर खोले जा सकते थे लेकिन अब यह दूरी घटाकर 75 मीटर कर दी गई है। यानी अब कॉलेजों के और पास भी ठेके खुल सकेंगे।
गांवों में एक तय दूरी पर ही खुलेगा ठेका
गांवों में नई नीति के तहत दो किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक ही शराब का ठेका खोला जा सकेगा। इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांच या दुकान नहीं खोली जा सकती। साथ ही शराब का ठेका गांव की बाहरी परिधि (फिरनी) से कम से कम 100 मीटर दूर होगा। अगर ठेके के आसपास कोई घर आता है, तो उस घर के मुखिया से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना जरूरी होगा।
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आबादी के हिसाब से ठेके और फीस
जिन गांवों की आबादी 500 से कम है, वहां शराब का ठेका नहीं खुलेगा। 500 से 5 हजार की आबादी वाले गांवों में एक ठेका खुल सकता है। अगर आबादी 5 हजार से ज्यादा है, तो दूसरा ठेका भी खोला जा सकता है।
लाइसेंस फीस
500 से 1 हजार की आबादी वाले गांवों के लिए लाइसेंस फीस 3 लाख रुपये, 1 हजार से 10 हजार की आबादी वाले गांवों के लिए 5 लाख रुपये और 10 हजार से ज्यादा की आबादी वाले गांवों के लिए 7 लाख रुपये फीस रखी गई है।
शराब के दाम 15% तक बढ़ेंगे
नई नीति में एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है और ठेकों की रिजर्व प्राइस भी बढ़ाई गई है। इस वजह से अब अंग्रेजी शराब की कीमतों में करीब 15% तक इजाफा होगा।
शराबबंदी के लिए नियम
अगर किसी गांव में पिछले दो साल में एक भी बार अवैध शराब की बिक्री का केस सामने आया है, तो उस गांव में शराबबंदी लागू करने की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर किसी गांव में ऐसा कोई केस नहीं है, तो वहां की ग्राम सभा प्रस्ताव पास करके आबकारी विभाग को भेज सकती है। उसके बाद ही विभाग यह तय करेगा कि वहां ठेका बंद किया जा सकता है या नहीं।
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