Haryana Roadways License: हरियाणा रोडवेज का ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया शुरू, जानें कैसे करें आवेदन

Top Haryana: किसी भी प्रकार वाहन जैसे दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जिस प्रकार हमें कार और बाइक चलने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है।
उसी प्रकार हमे बस ट्रक टेपों चलने के लिए भी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने हाइवे पर चलने वाली गाड़ियों के लिए हाइवे ड्राइविंग लाइसेंस बनने का काम ऑनलाइन शुरू किया है। अब आप लोग घर बैठे अपना हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनबा सकते है।
हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की फीस
सामान्य जाति पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए 3 हजार रुपए और सर्विस टैक्स 540 रुपए, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 1 हजार 500 रुपए और सर्विस टैक्स 270 रुपए फीस रखी गई है।
केवल हरियाणा में रहने वाले हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते है। LMV- NT/LTV लाइसेंस एक साल से भी ज्यादा पुराना होना चाहिए। जिस भी अथॉरिटी से LMV बनवाया है उसे अथॉरिटी को लाइसेंस की पुष्टि के लिए लाइसेंस प्रमाण पत्र देना होगा।
लाइसेंस का ऑनलाइन आवेदन में ड्राइविंग ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ट्रेनिंग टाइम सेट किया जाएगा। आवेदक को ड्राइविंग ट्रेनिंग की जानकारी फोन या एसएमएस से दी जायगी।
अगर आवेदक सही समय पर प्रशिक्षण के लिए नहीं पहुंचा तो उसका नाम काट दिया जाएगा। और उसे आवेदन के लिए लिए दोबारा आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद 15 दिनों के में ही आपको इस फॉर्म का प्रिंट अपने पास के हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में देना होगा। आवेदन करने की उम्र 20 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
दस्तावेज
आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, NOC प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, शिक्षण शुल्क की रसीद, एफिडेविट, आवेदक के हस्ताक्षर, पासपोर्ट साइज फोटो, पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, शिक्षण शुल्क की रसीद, एफिडेविट, आवेदक के हस्ताक्षर, पासपोर्ट साइज फोटो, पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट।