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Haryana Roadways License: हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस बनवाना हुआ अब और भी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया

Haryana Roadways License: आप भी हैवी लाइसेंस बनवाना चाहते है तो आइए जानें हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस बनाने का पूरा प्रोसेस...
 
Haryana Roadways License: हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस बनवाना हुआ और भी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया
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Top Haryana: बस, ट्रक या माल ढोने वाले किसी भी भारी वाहन को अगर आप चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस (HMVL) होना जरूरी है। जिस तरह बाइक या कार चलाने के लिए सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, उसी तरह भारी वाहनों के लिए हैवी लाइसेंस जरूरी होता है। अब हरियाणा सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाते हुए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है। यानी आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं और बाद में ड्राइविंग ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन के लिए जरूरी पात्रता
हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के लिए केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदक की उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए और उसके पास कम से कम 1 साल पुराना LMV (Light Motor Vehicle) यानी हल्के वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जिस विभाग से आपने LMV लाइसेंस बनवाया है, वहां से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना जरूरी है।

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जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इसमें आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, NOC प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, फीस की रसीद, एफिडेविट, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट शामिल हैं।

आवेदन की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इसी नंबर के आधार पर आपको ट्रेनिंग की तारीख और समय की जानकारी दी जाएगी, जो SMS या फोन कॉल के जरिए दी जाएगी। अगर कोई आवेदक तय समय पर ट्रेनिंग में शामिल नहीं होता है, तो उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा और उसे दोबारा आवेदन करना होगा।

आवेदन पूरा करने के बाद फॉर्म का प्रिंट निकालकर 15 दिनों के अंदर नजदीकी हरियाणा परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बिना प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।

फीस कितनी देनी होगी?
इस प्रशिक्षण के लिए सरकार ने फीस भी निर्धारित की है। सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग (GEN/OBC) के उम्मीदवारों को 3 हजार और सर्विस टैक्स 540 रुपये देना होगा। वहीं अनुसूचित जाति (SC/BC) के उम्मीदवारों के लिए फीस 1 हजार 500 और सर्विस टैक्स 270 रुपये निर्धारित है।

हरियाणा रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस पाने की प्रक्रिया अब आसान और पारदर्शी हो गई है। ऑनलाइन आवेदन, तय तारीख पर ट्रेनिंग और स्पष्ट दस्तावेजों की सूची के साथ अब कोई भी योग्य उम्मीदवार बिना किसी परेशानी के हैवी वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप भी भारी वाहन चलाकर रोजगार पाना चाहते हैं, तो समय रहते आवेदन करें और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।

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