Haryana news: हरियाणा में शुरू हुई सरचार्ज माफी योजना, बिजली बिलों पर उपभोक्ताओं को मिलेगा बड़ा फायदा
Top Haryana: हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सरचार्ज माफी योजना 2025 शुरू की है। इस योजना की शुरुआत 12 मई 2025 से हो चुकी है और यह 6 महीने तक यानी 11 नवंबर 2025 तक लागू रहेगी। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं के लिए है। जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल 31 अगस्त 2024 तक बकाया हैं और अभी तक जमा नहीं हुए हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यह योजना कनेक्टेड (चालू) और डिस्कनेक्टेड (कटा हुआ) दोनों तरह के बिजली कनेक्शनों पर लागू होगी।
क्या है योजना का लाभ?
उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं का पूरा सरचार्ज (अतिरिक्त ब्याज/जुर्माना) फ्रीज कर दिया जाएगा। यानी उन्हें सिर्फ मूल राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता यह मूल राशि एक साथ (एकमुश्त) या फिर 8 मासिक या 4 द्वैमासिक (दो महीने के) बिलों के साथ किश्तों में जमा कर सकते हैं। यदि उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करता है, तो उसे मूल राशि पर 10% की छूट भी मिलेगी और पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें- Haryana news: हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड की जांच शुरू, 4.50 लाख परिवारों को लिस्ट से किया बाहर
अगर उपभोक्ता समय पर सभी किस्तें जमा करता है, तो फ्रीज किया गया सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर कोई भी किस्त या बिल समय पर जमा नहीं किया गया, तो फ्रीज किया गया सरचार्ज फिर से बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
किसानों को भी मिलेगा फायदा
इस योजना का लाभ कृषि उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। किसान अपनी बकाया मूल राशि को तीन बिलिंग साइकिल में जमा कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में एक बिलिंग साइकिल 4 महीने का होता है।
यदि किसान एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें भी सरचार्ज पूरी तरह माफ मिलेगा और 10% छूट भी मिलेगी। लगातार तीन बिलिंग साइकिल तक बिल जमा करने पर भी सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। यदि किसी भी साइकिल में भुगतान नहीं हुआ, तो फिर पूरी सरचार्ज राशि वापस बिल में जोड़ दी जाएगी।
इन विभागों को मिलेगा योजना का लाभ
सरकारी विभाग, नगर निगम, ग्राम पंचायत, और राज्य पब्लिक अंडरटेकिंग भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इन्हें बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा और ऐसा करने पर सरचार्ज माफ हो जाएगा। औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को लंबित मूल राशि के साथ 50% सरचार्ज जमा करवाना होगा। बाकी 50% सरचार्ज माफ किया जाएगा। यदि ये उपभोक्ता लगातार 6 बिलों का भुगतान नहीं करते हैं, तो उनका बचा हुआ सरचार्ज फिर से बिल में जोड़ दिया जाएगा।
कोर्ट में लंबित मामलों के लिए भी योजना
जिन उपभोक्ताओं का मामला कोर्ट में लंबित है, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं लेकिन उन्हें पहले मामला वापस लेना होगा। डिस्कनेक्टेड कनेक्शन को पहली किस्त या पूरी राशि के भुगतान पर दोबारा जोड़ा जाएगा, लेकिन यह तभी संभव है जब कनेक्शन 6 महीने से कम समय से कटा हो। यदि कनेक्शन 6 महीने से अधिक समय से कटा है, तो उपभोक्ता को नया कनेक्शन लेना पड़ेगा।
यह भी पढ़ें- Delhi-Jaipur Highway: अब बदलेगा दिल्ली-जयपुर हाईवे का चेहरा, सफर होगा ज्यादा आसान और सुरक्षित