Haryana news: हरियाणा में अब मकान बनाने के लिए नहीं देने पड़ेगे पैसे, सरकार ने दिया आदेश

Top Haryana: सरकार ने घोषणा की है कि जो बिल्डर और कॉलोनाइज़र “दीन दयाल जन आवास योजना” के तहत प्लॉटेड कॉलोनियां बनाएंगे, उन्हें जमीन के उपयोग में बदलाव (कन्वर्जन) का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा।
क्या होता है संपरिवर्तन प्रभार?
जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन का उपयोग बदलता है, जैसे कि खेती की जमीन को घर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो सरकार को एक शुल्क देना होता है। इसी शुल्क को संपरिवर्तन प्रभार या बदलाव शुल्क कहा जाता है। यह नियम औद्योगिक और वाणिज्यिक जमीन में बदलाव पर भी लागू होता है।
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सरकार ने किन्हें दी छूट?
गरीबों के लिए बनी कॉलोनियों में छूट
“दीन दयाल जन आवास योजना” के तहत बनने वाली प्लॉटेड कॉलोनियों को अब संपरिवर्तन प्रभार नहीं देना होगा। इससे बिल्डरों का खर्च कम होगा और मकानों की कीमतें भी घट सकती हैं।
उद्योगों को राहत
जो क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं, वहां अगर कोई खाद्य प्रसंस्करण इकाई या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) लगाएगा, तो उसे सिर्फ 50% शुल्क देना होगा।
हरित ऊर्जा को बढ़ावा
सरकार ने सौर ऊर्जा, जलविद्युत, बायोगैस, बायोमास पावर, ग्रीन हाइड्रोजन और बायो-डीजल जैसे पर्यावरण के अनुकूल प्रोजेक्ट्स से भी कोई संपरिवर्तन प्रभार और फाइल जांच शुल्क (संवीक्षा फीस) नहीं लेने का निर्णय किया है।
होटल, रेस्टोरेंट और प्रदर्शनी केंद्र
इनसे अब भी वाणिज्यिक दर पर ही शुल्क लिया जाएगा, यानी इनमें कोई छूट नहीं दी गई है।
नई पालिसी और ज़ोन के अनुसार दरें
नई एकीकृत अनुज्ञापन नीति (Integrated Licensing Policy) के तहत अगर कोई प्लॉटेड कॉलोनी 1.0 FAR (फर्श क्षेत्र अनुपात) पर बनती है, तो उसे तय दर का डेढ़ गुना शुल्क देना होगा। वहीं 1.25 FAR होने पर दोगुना शुल्क देना पड़ेगा। पूरे हरियाणा को चार जोन में बांटा गया है और पंचकूला के लिए अलग दरें तय की गई हैं।
दस्तावेज़ों की फीस
सरकारी दस्तावेजों की प्रति लेने के लिए भी कुछ तय शुल्क देना होगा, जैसे शुल्क रजिस्टर की कॉपी के लिए 10 रुपये प्रति विवरण , रेखीय नक्शा के लिए 100 रुपये प्रति किलोमीटर, आदेश की कॉपी के लिए 20 रुपये, विकास योजना की कॉपी के लिए 100 से 300 रुपये और अन्य दस्तावेज़ों की कॉपी के लिए 1 रुपये प्रति पेज शुल्क है।
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