Haryana news: हरियाणा में फैमिली ID के लिए जरूरी नियम, अब हर कोई नहीं बनवा सकेगा

Top Haryana: हरियाणा में अब हर कोई यह पहचान पत्र नहीं बनवा सकता। सरकार ने नए नियम लागू किए हैं जिनके अनुसार केवल उन्हीं लोगों को फैमिली ID मिलेगी जिनके आधार कार्ड में हरियाणा का पता दर्ज है।
इसका मतलब यह है कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई और राज्य का पता लिखा है तो आप फैमिली ID के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
क्यों जरूरी है हरियाणा का पता
फैमिली ID में व्यक्ति की सभी जानकारी आधार कार्ड के माध्यम से जोड़ी जाती है। इसमें नाम, पता, जन्म तिथि जैसी जरूरी जानकारियां सीधे आधार से ली जाती हैं।
ऐसे में अगर आधार कार्ड में हरियाणा का पता नहीं है तो फैमिली ID के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए सबसे पहले आवेदकों को अपने आधार कार्ड में हरियाणा का पता अपडेट करवाना होगा।
किन दस्तावेजों से कर सकते हैं पते का प्रमाण
अगर आप हरियाणा में रह रहे हैं और आपके आधार कार्ड में हरियाणा का पता नहीं है, तो आप कुछ अन्य दस्तावेजों की मदद से पता प्रमाणित कर सकते हैं।
जन्म प्रमाण पत्र
स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (SLC)
वोटर कार्ड
डीएमसी (डिटेल मार्कशीट)
फैमिली ID बनवाने की प्रक्रिया कौन करता है
हरियाणा में फैमिली ID बनाने और उससे जुड़ी व्यवस्था की जिम्मेदारी नागरिक संसाधन सूचना विभाग (Citizen Resources Information Department - CRID) के पास है। इसी विभाग के ज़रिए सभी नए और पुराने परिवारों की जानकारी अपडेट की जाती है।
यदि किसी व्यक्ति की जानकारी में कोई गड़बड़ी होती है तो उसे सही करने के लिए CRID के पोर्टल पर जाकर अपडेट किया जा सकता है।
फैमिली ID के नए बदलाव
हाल ही में फैमिली ID प्रणाली में दो नए विकल्प जोड़े गए हैं। सरकार समय-समय पर इस प्रणाली में बदलाव करती रही है ताकि लाभार्थियों को सही और सटीक सेवाएं मिल सकें।
अगर आप हरियाणा में काम करते हैं और यहां की सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने आधार कार्ड में हरियाणा का स्थानीय पता अपडेट कराना जरूरी होगा। उसके बाद ही आप फैमिली ID के लिए योग्य माने जाएंगे।