Haryana news: हरियाणा के दुकानदारों के लिए जरूरी खबर, 15 दिन कराना होगा ये काम

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने अपने श्रम विभाग की प्रमुख सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचित कर दिया है।
इस फैसले के तहत अब राज्य के दुकानदारों और व्यवसायियों को कुछ जरूरी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना होगा। यह अधिसूचना मुख्य सचिव डॉ. अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई है जो राज्य सरकार की ओर से की गई एक अहम पहल है।
पंजीकरण और नवीकरण के लिए नई समय सीमा
अब ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम 1970 के तहत ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना, लाइसेंस का पंजीकरण और नवीकरण 26 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब यह है कि जो भी ठेकेदार लाइसेंस या पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं उन्हें इसे 26 दिन के भीतर कराना होगा।
कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कारखानों को लाइसेंस जारी करने और अनुमोदन प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया है। अब कारखाना विभाग से योजनाओं का अनुमोदन और कारखाना लाइसेंस का नवीकरण 45 दिन के भीतर किया जाएगा।
दुकानदारों के लिए नया नियम
दुकानदारों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। 1958 के पंजाब अधिनियम के तहत अब दुकान पंजीकरण के लिए समय सीमा तय की गई है। यदि दुकानदारों का KYC (Know Your Customer) मान्य नहीं है तो उनका पंजीकरण एक दिन में किया जाएगा। यदि KYC मान्य है तो उन्हें पंजीकरण पूरा करने के लिए 15 दिन की समय सीमा मिलेगी। इससे दुकानदारों को समय पर पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करने में सहूलत होगी।
निर्माण कर्मकारों के लिए नए नियम
हरियाणा सरकार ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए भी नई समय-सीमा तय की है। अब भवन और निर्माण कार्यों में नियोजित कर्मचारियों का पंजीकरण 30 दिनों के भीतर करना होगा। इसके साथ ही अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकारों के पंजीकरण की समय-सीमा भी 26 दिनों के भीतर तय की गई है।
हरियाणा भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लाभार्थी के रूप में सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए 30 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरित करने के लिए अधिकतम 90 दिनों की समय-सीमा तय की गई है।
शिकायत निवारण प्रक्रिया
इन सभी सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने पदनामित अधिकारियों की भी नियुक्ति की है। अब यदि कोई शिकायत होती है तो दुकानदारों और कर्मकारों को शिकायत निवारण के लिए प्रथम और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण से मदद मिल सकेगी।