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Haryana news: हरियाणा CET 2025 पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर

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Top Haryana news: हरियाणा CET 2025 परीक्षा को लेकर एक अहम अपडेट सामने आई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती दी गई थी।

हाल ही में आयोजित सीईटी में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने साफ कर दिया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को इस फॉर्मूले को अपनाने का पूरा अधिकार है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल इस पर रोक लगाने की कोई वजह नहीं है। इस फैसले से अभ्यर्थियों को झटका लगा है।

नॉर्मलाइजेशन फार्मूले पर कोर्ट की राय

जस्टिस संदीप मौदगिल की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि आयोग के पास नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अपनाने का लचीलापन मौजूद है। सभी को याद होगा कि CET-2022 का रिजल्ट भी इसी फॉर्मूले के तहत जारी किया गया था।

अदालत का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला ही मूल्यांकन का एक सक्षम और मान्य तरीका है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी लिखा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सवाल इस स्तर पर उचित नहीं हैं।

परिणाम आने के बाद ही होगा असर स्पष्ट

कोर्ट ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का असर अभ्यर्थियों पर क्या पड़ेगा, इसका आकलन रिजल्ट आने के बाद ही किया जा सकता है। फिलहाल इस पर आपत्ति जताना केवल एक काल्पनिक और पूर्व-निर्धारित स्थिति है।

जब तक CET 2025 का वास्तविक परिणाम घोषित नहीं होता और याचिकाकर्ता यह साबित नहीं करता कि उसे इस फॉर्मूले से नुकसान हुआ है, तब तक इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

अदालत ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता विवेक के अधीन है और इसका इस्तेमाल सिर्फ अनुमान या आशंका के आधार पर नहीं किया जा सकता। यानी जब तक कोई ठोस नुकसान साबित न हो तब तक इस तरह की याचिका मान्य नहीं है।

आयोग के पास है अधिकार

कोर्ट ने साफ कहा कि भर्ती प्रक्रिया में आयोग किसी भी उपयुक्त नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपना सकता है। इस तरह की तकनीकी प्रक्रियाओं की न्यायिक समीक्षा बहुत सतर्कता के साथ की जानी चाहिए। जब तक यह साबित न हो कि आयोग ने मनमानी, दुर्भावना या पूरी तरह अवैध तरीके से काम किया है तब तक न्यायालय दखल नहीं दे सकता।

याचिका खारिज

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने माना कि याचिका समय से पहले दायर की गई है और इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस सिविल रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि आगामी हरियाणा CET 2025 परीक्षा और उसके रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू रहेगा।

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों को यह समझना होगा कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर अब कोई तत्काल राहत मिलने वाली नहीं है। रिजल्ट आने के बाद ही अगर कोई ठोस नुकसान साबित होता है, तभी आगे कानूनी चुनौती संभव है। फिलहाल आयोग अपने निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार भर्ती को आगे बढ़ा सकता है।