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Haryana News: हरियाणा सरकार का नया फैसला, अब दसवीं पास नहीं भर पाएंगे ये फॉर्म

Haryana News: हरियाणा के दसवीं पास युवकों के लिए बड़ी खबर है, आइए जानें पूरी खबर विस्तार से...
 
हरियाणा सरकार का नया फैसला, अब दसवीं पास नहीं भर पाएंगे ये फॉर्म
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Top Haryana News: हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों में वाहन चालक बनने के लिए भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब केवल दसवीं पास युवा वाहन चालक के रूप में काम नहीं कर पाएंगे।

राज्य सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके अनुसार अब वाहन चालक बनने के लिए उम्मीदवार का बारहवीं कक्षा तक पास होना जरूरी होगा।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि उम्मीदवार ने अपनी दसवीं या बारहवीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत को एक विषय के रूप में पढ़ा हो। अगर किसी ने हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ी है तो स्नातक में हिंदी होना अनिवार्य किया गया है।

12 साल पुराना नियम बदला

यह बदलाव हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए नए आदेश के तहत किया गया है। सरकार ने पुराने नियमों को संशोधित करते हुए अब यह तय किया है कि सिर्फ दसवीं पास व्यक्ति को सरकारी विभागों में वाहन चालक की नौकरी नहीं दी जाएगी।

यह निर्णय हरियाणा अर्थ और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग (ग्रुप-ग) सेवा नियमों में 12 साल बाद बदलाव के रूप में आया है।

नए नियमों की विशेषताएँ

इस नए आदेश के मुताबिक, किसी भी उम्मीदवार को सरकारी विभाग में वाहन चालक की नौकरी पाने के लिए कम से कम बारहवीं पास होना जरूरी होगा। इसके अलावा उम्मीदवार की दसवीं या बारहवीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ी होनी चाहिए।

अगर किसी ने हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ी तो स्नातक स्तर पर हिंदी का होना अनिवार्य होगा। यह बदलाव न केवल भर्ती प्रक्रिया में बल्कि प्रमोशन, प्रतिनियुक्ति या ट्रांसफर के मामलों में भी लागू होगा।

आदेश जारी

हरियाणा राज्य के योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस नए नियम के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने इस आदेश को सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है ताकि इन नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

क्या बदलाव के पीछे कारण है?

इस फैसले का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकारी विभागों में कार्यरत ड्राइवरों के पास एक अच्छा शैक्षिक स्तर और भाषा कौशल होना चाहिए।

हिंदी या संस्कृत की अनिवार्यता का उद्देश्य यह है कि राज्य के सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को राज्य की भाषा से अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए ताकि वे सरकारी कार्यों को सही तरीके से समझ सकें और बिना किसी समस्या के कार्य कर सकें।