Haryana news: EWS प्रमाण पत्र बनवाएं मिनटों में, अब सिर्फ इस आईडी से होगा काम

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए EWS (Economically Weaker Section) प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। अब EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पहले जैसी जटिल प्रक्रिया और ढेर सारे दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब आप सरल पोर्टल (SARAL Portal) पर जाकर सिर्फ अपनी परिवार पहचान पत्र (Family ID) के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी सरकारी अफसर के साइन या सत्यापन की जरूरत भी नहीं होगी।
EWS सर्टिफिकेट क्या होता है?
EWS प्रमाण पत्र उन लोगों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन किसी भी आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC) में नहीं आते। इस प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलता है।
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योग्यता (Eligibility Criteria)
- आप सामान्य (General) वर्ग से हों, यानी SC, ST या OBC में शामिल न हों।
- वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम हो।
- गांव में 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि न हो।
- शहर में 200 वर्ग गज से ज्यादा की रिहायशी संपत्ति न हो।
- शहर में 100 वर्ग गज से ज्यादा का प्लॉट या 1 हजार वर्ग फीट से बड़ा फ्लैट न हो।
- यदि परिवार की मुखिया केवल महिला है, तो भी आवेदन किया जा सकता है।
- अगर आपकी मुख्य आमदनी शारीरिक श्रम से होती है।
- यदि माता-पिता की पढ़ाई 12वीं से कम है।
- आप मनरेगा (NREGA) में काम करते हैं।
किन जातियों के लोग बना सकते हैं EWS सर्टिफिकेट?
बैरागी (Bairagi), बनिया (Baniya), बौद्ध (Bhudhist), भूमिहार (Bhumihar), बिश्नोई (Bishnoi), ब्राह्मण (Brahmin), ईसाई (Christian), गुर्जर (Gurjar), जैन (Jain), जाट (Jat) और पंजाबी (Punjabi)।
कैसे बनवाएं EWS प्रमाण पत्र?
- सरल पोर्टल पर जाएं।
- लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं।
- "EWS Certificate" के लिए आवेदन विकल्प चुनें।
- फेमिली आईडी दर्ज करें।
- जानकारी भरें और सबमिट करें।
- आवेदन की स्थिति ट्रैक करें और प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
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