Haryana news: हरियाणा में कुत्ते और आवारा पशुओं के हमले पर मिलेगा मुआवजा, जानें कैसे करें आवेदन

Top Haryana: हरियाणा में अब अगर किसी व्यक्ति को आवारा या पालतू कुत्ता काट लेता है या आवारा पशु (जैसे गाय, भैंस आदि) हमला कर देता है तो पीड़ित को मुआवजा मिलेगा।
इसके लिए सरकार ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह मुआवजा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-II) के तहत दिया जाएगा।
कितनी मिलेगी मुआवजा राशि?
नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो मुआवजा राशि 10 हजार रुपये प्रति दांत के हिसाब से तय की गई है। अगर घाव गहरा है और मांस त्वचा से अलग हो गया है तो 20 हजार रुपये प्रति 0.2 सेमी घाव के हिसाब से मुआवजा मिलेगा।
किन परिस्थितियों में मिलेगा मुआवजा?
हमला किसी सार्वजनिक जगह पर हुआ हो।
कुत्ते को हमला करने के लिए उकसाया न गया हो।
आवारा या पालतू कुत्ते/पशु के हमले से शारीरिक चोटें आई हों।
पीड़ित हरियाणा का मूल निवासी हो और उसके पास फैमिली आईडी हो।
परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
योजना लागू होने की तारीख से पहले हुए हादसों पर मुआवजा नहीं मिलेगा।
पशुओं के हमले पर आर्थिक सहायता
पीड़ित या उसका परिवार हादसे के 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए सरकार का पोर्टल dapsy.finhry.gov.in उपलब्ध है। यहाँ सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी अपलोड करनी होगी।
कमेटी करेगी निर्णय
जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो मुआवजे पर फैसला करेगी। इस कमेटी का नेतृत्व उपायुक्त करेंगे। इसमें पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, जिला परिवहन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रतिनिधि और अन्य विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे।