Haryana news: हरियाणा में ग्रुप C और D की भर्ती नियमों में बदलाव, सरकार ने लागू की नई पॉलिसी

Top Haryana: हरियाणा में अब सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों में इन पदों पर भर्ती CET (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) के माध्यम से की जाएगी। आरक्षण का लाभ सिर्फ हरियाणा के मूल निवासी युवाओं को ही मिलेगा।
पेपर लीक या नकल में पकड़े गए तो आजीवन बैन
नई पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई उम्मीदवार पेपर लीक या अनुचित साधनों से परीक्षा देने में पकड़ा जाता है तो उसे न केवल उस परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा बल्कि आजीवन सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा।
ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की किसी भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी।
सीईटी स्कोर से होगी भर्ती
अब सभी ग्रुप C और D के पदों पर भर्ती CET स्कोर के आधार पर होगी। ग्रुप C की भर्तियों के लिए विभाग सीधे HSSC को अपनी मांग भेजेंगे, जबकि ग्रुप D की भर्तियों के लिए मांग मानव संसाधन विभाग के माध्यम से भेजी जाएगी। बोर्ड और निगमों की भर्तियों की मांग भी अलग से भेजी जाएगी।
आवेदन और मेरिट के नियम
विज्ञापन जारी होने पर केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने अनारक्षित वर्ग में 50% और आरक्षित वर्ग में 40% या उससे अधिक अंक CET में हासिल किए हों। CET के अंक 3 साल तक मान्य रहेंगे।
अगर किसी उम्मीदवार की उम्र तय सीमा से अधिक हो जाती है तो उसे परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा।
पुलिस भर्ती में NCC के अंक और HTET की अनिवार्यता
पुलिस पदों की भर्ती में NCC के अंक जोड़े जाएंगे। शिक्षक पदों के लिए HTET पास करना जरूरी है लेकिन HTET के अंक मेरिट में शामिल नहीं किए जाएंगे।
बाकी पदों के लिए पुलिस और शिक्षक पदों को छोड़कर CET मेरिट के आधार पर 10 गुणा उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा।
उत्तर कुंजी और आपत्ति की प्रक्रिया
परीक्षा के बाद आयोग वेबसाइट पर उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी करेगा और उम्मीदवारों से आपत्तियां मांगेगा। सही आपत्ति मिलने पर उत्तर कुंजी में बदलाव किया जाएगा। किसी प्रश्न की सत्यता को जांचने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी।
चयन के बाद पदभार की समयसीमा
जिन उम्मीदवारों का चयन होगा उन्हें तीन महीने के अंदर पदभार संभालना अनिवार्य होगा। अगर कोई तय समय में जॉइन नहीं करता तो उसे फिर से CET में शामिल होकर दोबारा मेरिट लाना होगा। उसकी जगह वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवार को नियुक्ति दी जाएगी।
बायोमेट्रिक जांच भी होगी सख्त
अब आयोग किसी भी समय बायोमेट्रिक डेटा की जांच कर सकेगा। परीक्षा के दौरान लिए गए और बाद में लिए गए बायोमेट्रिक डेटा में कोई फर्क मिलने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे भविष्य की परीक्षाओं से भी बाहर कर दिया जाएगा।