Haryana news: सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी छात्रों के नाम पर बड़ा घोटाला, हाईकोर्ट ने CBI को दिया आदेश

Top Haryana: स्कूलों में ऐसे 4 लाख छात्रों के नाम पर सरकारी फंड लिया गया जो असल में कभी थे ही नहीं। ये मामला करीब 6 साल पुराना है, लेकिन अब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो पाई है।
CBI ने इस मामले की जांच के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से और समय मांगा था। कोर्ट ने CBI को जांच पूरी करने के लिए 4 महीने का समय दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा के प्राथमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए हैं कि वे जांच में पूरा सहयोग करें और जरूरी दस्तावेज समय पर दें।
यह भी पढ़ें- Haryana news: हिसार से चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट सेवा इस तारीख से शुरू, किराया सिर्फ इतने रुपए
यह आदेश हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता ने दिया। आदेश उस समय पारित किया गया जब CBI ने जांच से जुड़ी अपनी प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। CBI ने कोर्ट को बताया कि उसने अब तक इस मामले में 7 नई FIR दर्ज की हैं और जांच शुरू कर दी है। जांच में कई नए तथ्य सामने आए हैं, जिनकी गहराई से जांच जरूरी है। साथ ही डेटा का विश्लेषण करना भी समय लेने वाला काम है।
CBI ने यह भी आग्रह किया कि अगर जांच में कोई बाधा डाले, तो उसे कानून के अनुसार कार्रवाई करने की छूट दी जाए। कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी है। CBI ने कोर्ट से यह भी कहा कि शिक्षा विभाग और राज्य सरकार द्वारा दिए गए दस्तावेजों की प्रतियां उसे उपलब्ध कराई जाएं। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए CBI को रजिस्ट्रार जनरल के पास नियम के अनुसार आवेदन करना होगा।
यह घोटाला मई 2016 में सामने आया था, जब कोर्ट में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति पर सुनवाई चल रही थी। उस समय स्कूलों में 22 लाख छात्रों का नामांकन दिखाया गया था, लेकिन असली संख्या 18 लाख निकली। यानि 4 लाख फर्जी छात्र थे, जिनके नाम पर सरकारी योजनाओं का पैसा निकाला गया। पहले इस मामले की जांच हरियाणा पुलिस कर रही थी लेकिन संतोषजनक जांच नहीं होने पर 2019 में यह जांच CBI को सौंप दी गई थी।
यह भी पढ़ें- Haryana news: हरियाणा के इस रेलवे स्टेशन को मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं, आदेश जारी