top haryana

Haryana news: हरियाणा में स्कूल बच्चों के लिए नया नियम, पालन नहीं करने पर स्कूलों को सख्त चेतावनी

Haryana news: सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने यहां नियम का सख्ती से पालन कराएं। अगर किसी स्कूल में कोई बच्चा दोपहिया वाहन से आता है और स्कूल प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता, तो उस स्कूल के खिलाफ...
 
हरियाणा में स्कूल बच्चों के लिए नया नियम, पालन नहीं करने पर स्कूलों को सख्त चेतावनी
WhatsApp Group Join Now

Haryana news: हरियाणा सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक नया और अहम नियम लागू किया है। अब कोई भी स्कूली छात्र या छात्रा दोपहिया वाहन जैसे बाइक, स्कूटी या इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर स्कूल नहीं जा सकेगा। यह आदेश राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

यह आदेश हरियाणा की नायब सैनी सरकार द्वारा जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) सुमित्रा देवी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को एक पत्र भेजा है। इसमें साफ कहा गया है कि हर स्कूल में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी छात्र दोपहिया वाहन लेकर स्कूल न आए। अगर कोई स्कूल इस आदेश का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें- Haryana news: हरियाणा में बनेगा 126 किलोमीटर लंबा रेलवे कॉरिडोर, जमीनों के दाम बढ़ने की उम्मीद

18 साल से कम उम्र वालों को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं

सरकार का कहना है कि बहुत सारे छात्र जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वे बाइक या स्कूटी से स्कूल आते हैं। यह कानूनन गलत है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं होती और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता। इससे सड़क हादसे का खतरा बढ़ जाता है।

कई माता-पिता अपने बच्चों को सुविधा के लिए स्कूटी दिला देते हैं लेकिन ऐसा करना बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। सरकार ने साफ कहा है कि अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को स्कूल बस, साइकिल या अन्य सुरक्षित माध्यम से स्कूल भेजें।

डीसी ने भी जताई चिंता

पिछले हफ्ते जिला परिवेदना समिति की एक बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया था। उस बैठक में डीसी (जिला उपायुक्त) मोहम्मद इमरान रजा ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि स्कूली बच्चों के दोपहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। इसके बाद यह सख्त आदेश जारी किया गया।

स्कूलों को चेतावनी

सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने यहां नियम का सख्ती से पालन कराएं। अगर किसी स्कूल में कोई बच्चा दोपहिया वाहन से आता है और स्कूल प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता, तो उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की भी है कि वे छात्रों की सुरक्षा का ध्यान रखें।

अभिभावकों से अपील

जिला शिक्षा अधिकारी सुमित्रा देवी ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों को कम उम्र में दोपहिया वाहन न दें। ऐसा करने से बच्चे कानून तोड़ते हैं और खुद की जान भी जोखिम में डालते हैं। सरकार चाहती है कि सभी बच्चे सुरक्षित रहें और कानून का पालन करें।

यह भी पढ़ें- Haryana news: मनरेगा घोटाले में सैनी सरकार की बड़ी कार्रवाई, फतेहाबाद के ABPO और JE के खिलाफ जांच के आदेश