Haryana news: हरियाणा में नए कलेक्टर रेट को सीएम सैनी ने दी मंजूरी, 1 अगस्त से होंगे लागू

Top Haryana: हरियाणा में जमीन खरीदने और बेचने वालों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए कलेक्टर रेट को मंजूरी दे दी है।
अब राज्य में जमीनों की सरकारी दरें यानी कलेक्टर रेट 1 अगस्त 2025 से लागू कर दी जाएंगी। इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि जमीन के रेट अब बढ़ने वाले हैं और इसमें अब कोई संशय नहीं बचा है।
1 अगस्त से लागू होंगे नए रेट
सीएम सैनी ने इस फैसले पर दस्तखत कर दिए हैं, और इसके साथ ही अब पूरे राज्य की सभी तहसीलों में नई रजिस्ट्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
29 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक नई रजिस्ट्रियों की बुकिंग नहीं की जाएगी। केवल वही रजिस्ट्री होगी जिनकी पहले से अपॉइंटमेंट बुक है।
DC को भेजे गए आदेश
राज्य के राजस्व विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों (DC) को इस संबंध में पत्र भेज दिए हैं। इसके जरिए उन्हें निर्देश दिया गया है कि 1 अगस्त से नए रेट के हिसाब से ही जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर और अन्य व्यवस्थाओं को अपडेट किया जा रहा है।
5% से 25% तक बढ़ सकते हैं रेट
मिली जानकारी के मुताबिक, इस बार कलेक्टर रेट में 5% से लेकर 25% तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से यह दरें तय की गई हैं। खासतौर पर शहरी इलाकों, तेजी से विकसित हो रही कॉलोनियों और मुख्य मार्गों के आसपास की जमीनों के दाम बढ़ाए गए हैं।
पिछले साल क्यों नहीं बढ़े थे रेट
दरअसल, साल 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों की वजह से सरकार ने अप्रैल 2024 में कलेक्टर रेट बढ़ाने की योजना टाल दी थी। बाद में ये रेट 1 दिसंबर 2024 से बढ़ाए गए। अब फिर से रेट को अपडेट किया गया है लेकिन इस बार ये सीधे 1 अगस्त 2025 से लागू होंगे।
एफसीआर ने दिए थे रेट बढ़ने के संकेत
राज्य की वित्तायुक्त सुमिता मिश्रा (FCR) ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि रेट बढ़ाने की तैयारी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि इस प्रक्रिया में सूची सार्वजनिक करना और आमजन से सुझाव या आपत्तियां लेना जरूरी होता है लेकिन इस बार सूची पहले सार्वजनिक नहीं की गई जिससे कुछ लोगों में नाराजगी है।