Government housing scheme: दिव्यांगजनों के लिए खुशखबरी, सरकारी आवास योजनाओं में मिलेगा इतने प्रतिशत आरक्षण

Top Haryana, New Delhi: केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के हक में एक बड़ा और सराहनीय फैसला लिया है। अब दिव्यांग व्यक्तियों को केंद्रीय सरकारी आवास योजनाओं में 4 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यानी अब दिव्यांगजनों को भी सरकारी घर पाने का बराबर का मौका मिलेगा।
यह ऐलान केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों की सुविधा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे दिव्यांगजन भी सरकारी रिहायशी योजनाओं में भागीदारी कर सकेंगे और उन्हें बेहतर जीवन जीने का मौका मिलेगा।
फैसले का तुरंत लागू करने का आदेश
मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इस नियम को तुरंत लागू करें। यह 4 प्रतिशत आरक्षण सरकारी फ्लैट, हाउसिंग स्कीम और अन्य रिहायशी योजनाओं में लागू होगा।
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इसका मतलब है कि अब जब भी कोई सरकारी आवास योजना लागू होगी या किसी योजना में घरों का आवंटन किया जाएगा, तो उसमें 4 प्रतिशत घर दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रहेंगे।
किस आधार पर लिया गया यह फैसला?
यह फैसला दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) के तहत लिया गया है। इस कानून का मकसद दिव्यांगजनों को समाज में समान अधिकार, सम्मान और सुविधाएं देना है। इस अधिनियम के अनुसार, हर सरकारी सुविधा में दिव्यांगजनों की हिस्सेदारी तय की गई है, और इसी के तहत यह नया फैसला लिया गया है।
क्या होगा फायदा?
- दिव्यांगजनों को अब सरकारी घर पाने में प्राथमिकता मिलेगी।
- उनके रहने के लिए सुरक्षित और सुविधा वाली जगह मिल सकेगी।
- समाज में उनकी भागीदारी और सम्मान बढ़ेगा।
- उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का यह फैसला दिखाता है कि वह समाज के हर वर्ग का ध्यान रख रही है, खासकर उन लोगों का जो लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं। दिव्यांगजन अक्सर आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं लेकिन अब यह आरक्षण उन्हें बेहतर जीवन जीने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।