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Haryana news: हरियाणा में हजारों सरकारी नौकरियों पर खतरा, हाईकोर्ट ने इस अधिसूचना को किया रद्द

Haryana news: हरियाणा में हाई कोर्ट के एक फैसले से हजारों सरकारी नौकरियों पर खतरा आ गया है, आइए जानें कैसे...
 
हरियाणा में हजारों सरकारी नौकरियों पर खतरा
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Top Haryana: हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की 11 जून 2019 को जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें विभिन्न भर्तियों में सामाजिक-आर्थिक आधार और अनुभव के नाम पर उम्मीदवारों को 10 अतिरिक्त अंक दिए जा रहे थे। कोर्ट ने इस व्यवस्था को संविधान के समानता और समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ बताया है।

इस फैसले से अब हजारों सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के अनुसार, लगभग 10 हजार नौकरियां इस फैसले से प्रभावित हो सकती हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी मेहता की बेंच ने कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है।

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क्या था मामला?
सरकार ने 2019 में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत भर्तियों में उन उम्मीदवारों को 10 अतिरिक्त अंक दिए जाते थे जो आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, अनाथ या जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, ऐसे सामाजिक-आर्थिक वर्ग से आते थे। इससे उन उम्मीदवारों को फायदा मिला, जिनके अंक कम थे पर वे इस श्रेणी में आते थे।

कोर्ट में क्यों पहुंचा मामला?
इस व्यवस्था के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थीं। करनाल की मोनिका रमन नाम की एक युवती ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मोनिका ने जूनियर सिस्टम इंजीनियर के पद के लिए परीक्षा दी थी और पूरे 90 में से 90 अंक प्राप्त किए थे। फिर भी उसका चयन नहीं हुआ, क्योंकि बोनस अंक पाने वाले कुछ उम्मीदवार उससे कम अंक लेकर भी चयनित हो गए थे।

कोर्ट का निर्देश
कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को आदेश दिया है कि वे उन सभी भर्तियों की समीक्षा करें जिनमें ये 10 अंक दिए गए थे। आयोग को अब तीन महीने के भीतर नए सिरे से परिणाम जारी करने होंगे, जिसमें ये अतिरिक्त अंक शामिल नहीं होंगे।

यदि नए परिणामों में कोई चयनित उम्मीदवार मेरिट में नहीं आता है, तो सरकार उसे नौकरी से हटा सकती है। यह फैसला 2019 के बाद हुई सभी भर्तियों पर लागू होगा।

कितने लोग प्रभावित होंगे?
जानकारी के अनुसार, 400 सब-इंस्पेक्टर की भर्ती में 378 उम्मीदवारों को बोनस अंक के कारण नौकरी मिली थी। इसी तरह, महिला सब-इंस्पेक्टर के 65 में से 62 पदों पर भी इसी श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन हुआ था। पुलिस सिपाही के 1 हजार 100 पदों पर भी अधिकतर उम्मीदवार बोनस अंकों की वजह से चयनित हुए।

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