Sahakar Jeevan Suraksha Bima Yojana: 31 लाख किसानों को मिली बड़ी सौगात, जानिए सरकार के ताजा आंकड़े में क्या है खास

Sahakar Jeevan Suraksha Bima Yojana: राजस्थान सरकार ने किसानो के लिए एक नई योजना को लागू किया है। इस योजना का लाभ कौन-कौन उठा सकते है। आइए जानिए
 

Top Haryana New Delhi Desk: राजस्थान के किसानों के लिए जीवन बीमा योजना को लागू किया है।इस योजना के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए को क्लेम प्रदान करेगी। यह योजना विकलांगता या दुर्घटना से होने वाली मृत्यु दोने वालो को सुरक्षा प्रदान करेगी।

राजस्थान में 31 लाख कृषको को सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अनुसार 172 करोड़ रुपये से ज्यादा लाभ मिला है। राज्य मंत्री गौतम कुमार ने विधानसभा में यह सारी सूचना दी। गौतम कुमार बताया कि राज्य सरकार के कुशल व्यवस्था से देश के 31 लाख से अधिक किसानों को सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अनुसार 172 करोड़ रुपये से ज्यादा का लाभ मिला है। सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना में बीमा-किस्त की राशि किसानों के द्वारा वहन की जाती है।

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उनका कहना है की पिछली सरकार के समय 2023-24 में सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के द्वारा राज्य के लगभग 31 लाख किसानों ने 360 करोड़ रुपये का बीमा-किस्त वहन किया। राज्य सरकार द्वारा यह बीमा-किस्त अब कम किया गया है, जिससे कृषको द्वारा साल 2024-25 में लगभग 186 करोड़ रुपये का बीमा-किस्त भुगतान किया गया है।

दुर्घटना होने पर किसानों को मिलेगी सहायता
राज्य मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक ऋणदाता समितियों में सभी सदस्यों के लिए सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना तथा राज्य की अस्थायी कृषि संरचना में फसली कर लेने वाले किसानो सदस्यों की सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए राज सहकार निजी दुर्घटना बीमा योजना लागू है।

सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ
किसी भी किसान की अगर दुर्घटना में मौत हो जाती है और उसके ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड या सरकारी बैंक का बकाया है और मुर्दा किसान ने सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में पंजीकरण करावाया हुआ है। तो उसका सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। किसान के परिवार को 10 लाख रुपए तक की बीमा राशि प्रदान की जाएगी।

अपराधी पर होगी कार्रवाई
उन्होंने बताया कि साल 2023-24 में पिछली सरकार ने बीमा कंपनी का निर्वाचन नहीं किया था। इसी वजह से राज सहकार निजी दुर्घटना बीमा योजना लागू नही की गई थी। उन्होंने आलय में आश्वस्त किया कि बीमा योजनाओं के अलग अलग बीमा-किस्त के मामले समिति जांच करेगी। अपराधी पर कठिन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राज सहकार निजी दुर्घटना बीमा योजना में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ना होने की वजह से एक भी मामला रद्द नहीं किया गया है।

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