NHAI Rule: टोल प्लाजा पर नहीं लगेगा एक भी रुपया, जानें इस नियम के बारें में
Top Haryana, New Delhi: वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आई हैं। वाहन चालक को टोल के सभी नियमों के बारें में सही से जानकारी होनी चाहिए। NHAI ने टोल के लिए कुछ विशेष तरह के नियम बना रखे हैं। इन नियमों के बारें में सही से जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। टोल बूथ से गुजरते समय अगर वाहनों की लाईन यदि लिमिट से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में आपको टोल नहीं देना पड़ता हैं। NHAI ने इन नियमों के बारें में विस्तार से जानकारी दी हैं।
आपको बता दें कि देश में नए हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण काफी तेजी से हो रहा है, इसके साथ ही टोल टैक्स भी बढ़ रहा है।कई लोग टोल बूथ पार करते समय शुल्क देने से बचकर निकलना चाहते हैं। बता दें कि एनएचआई के अनुसार, कुछ विशेष स्थितियों में वाहन चालक बिना टोल भरे आगे जा सकते हैं।
टोल बूथ पर वाहनों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां से सभी वाहनों को बिना टोल के ही निकाला जाता हैं ताकि लाइन छोटी की जा सके और वाहन वहां से आसानी के साथ में गुजर सकें। NHAI की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया हैं कि टोल भुगतान के लिए अधिकतम 10 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है।
इसके साथ ही, टोल पर वाहनो की लाईन 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके तहत टोल लेन में बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली पट्टी खींची जाती है, जैसे ही गाड़ियों की लाइन इस रेखा से बाहर निकल जाती हैं तब टोल को फ्री कर दिया जाता है। जैसे ही लाइन 100 मीटर के दायरे के अंदर आ जाती है तो टोल टैक्स दोबारा वसूला जाने लगता है।
आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि दो टोल प्लाजा के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी होती हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारें में बताया है कि फी रूल 2008 के अनुसार, किसी भी हाईवे पर दो टोल प्लाजा के बीच की न्यूनतम दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए। 60 किलोमीटर से कम दूरी पर दूसरा टोल प्लाजा नहीं लगाया जा सकता हैं। देश के परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने भी इस बात को सही ठहराया हैं।