New Rules For Vehicle: NCR में पुराने वाहनों को मिलेगी राहत, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा लागू

New Rules For Vehicle: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में अब पुराने वाहनों के मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है...
 

Top Haryana: हरियाणा के परिवहन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी हैजिससे अब तय आयु पूरी कर चुके वाहन भी सड़कों पर चल सकेंगे। पहले इन वाहनों को एनसीआर में चलाने पर रोक थी लेकिन अब नियमों में राहत दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि तय शुल्क जमा करने के बाद पुराने वाहनों को भी चलाने की अनुमति दी जा सकती है।

इस आदेश के अनुसार डीजल से चलने वाले वाहनों की समय सीमा 15 साल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की सीमा 20 साल कर दी गई है। यानी अब इन वाहनों को तय शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाकर NCR में चलाया जा सकेगा।

पहले चरण में तीन शहरों को मिलेगी राहत

हरियाणा सरकार इस आदेश को पहले चरण में दिल्ली से सटे तीन शहरों गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में लागू करेगी। इसके बाद धीरे-धीरे रोहतक, झज्जर और अन्य एनसीआर जिलों में भी यह राहत दी जाएगी।

परिवहन विभाग ने दिल्ली में लागू मॉडल का अध्ययन किया है और जल्द ही राज्य के परिवहन मंत्री और सरकार की अनुमति के बाद इस पर आदेश जारी होंगे।

27 लाख से ज्यादा वाहन होंगे लाभार्थी

अब तक के नियमों के अनुसार, एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों का चलना प्रतिबंधित था। हरियाणा के एनसीआर जिलों में ऐसे करीब 27 लाख पुराने वाहन मौजूद हैं।

सरकार अब CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) की मदद से इन वाहनों की सटीक संख्या जानने और नियमानुसार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तय करने की योजना बना रही है।

जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि विभागीय अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जल्द ही एक प्रक्रिया बनाई जाएगी जिसमें इन पुराने वाहनों से शुल्क लिया जाएगा और उन्हें तय शर्तों के साथ चलने की अनुमति दी जाएगी। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और लाखों वाहन मालिकों को फिर से अपने वाहन उपयोग में लाने का मौका मिलेगा।