Haryana News: हरियाणा में इन लोगों की हुई बल्ले-बल्ले, मिलेगा पैसा वापिस, बस करना होगा ये काम
Top Haryana: हिसार जिले में आवास बोर्ड हरियाणा की ओर से कुछ फ्लैट योजनाओं के पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं या कुछ लोगों ने अपने पंजीकरण खुद सरेंडर कर दिए हैं। ऐसे सभी आवेदकों से अपील की गई है कि वे जरूरी दस्तावेज जल्दी से जल्दी जमा कर दें, ताकि उन्हें उनकी जमा की गई राशि वापस की जा सके।
किन योजनाओं के लिए है सूचना
यह सूचना बीपीएल योजना के तहत आने वाली योजनाओं जैसे बीपीएल-7821 सेक्टर 24, ग्लोबल स्पेस, बीपीएल-10215 सेक्टर 1, तलवंडी राणा, ईडब्ल्यूएस-एलआईजी सेक्टर 1 और सेक्टर 4, पार्ट-2 इन सभी योजनाओं के उन आवेदकों के लिए है जिन्होंने आवेदन के बाद अपने फ्लैट का पंजीकरण सरेंडर कर दिया था या जिनका पंजीकरण आवास बोर्ड द्वारा रद्द कर दिया गया है।
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जमा करवाने हैं ये दस्तावेज
हिसार की अतिरिक्त उपायुक्त सी. जयाश्रद्धा ने जानकारी दी कि ऐसे सभी आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित (self-attested) प्रतियां जमा करनी होंगी।
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- बैंक से मिला नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NOC – यदि पंजीकरण की राशि लोन लेकर भरी थी)
- बोर्ड की नीति के अनुसार मिलेगा रिफंड
हिसार के संपदा प्रबंधक सूर्या प्रताप सिंह ने बताया कि सभी योग्य आवेदकों को बोर्ड की नीति (Policy) के अनुसार उनकी राशि वापस की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन आवेदकों ने बैंक से लोन लेकर पंजीकरण राशि भरी थी, उन्हें संबंधित बैंक से "नो ड्यूज सर्टिफिकेट" (कोई बकाया नहीं है यह प्रमाणित करने वाला दस्तावेज) जरूर देना होगा।
पैन कार्ड की प्रति भी जरूरी
बोर्ड द्वारा जिन योजनाओं को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है, उनके आवेदकों को रिफंड पाने के लिए पैन कार्ड की प्रति भी अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।
समय पर करें दस्तावेज जमा
संपदा प्रबंधक सूर्या प्रताप सिंह ने सभी संबंधित आवेदकों से अपील की है कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा कर दें, ताकि उनके रिफंड की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए। अगर दस्तावेज पूरे नहीं होंगे या देर से जमा होंगे तो धनवापसी में देरी हो सकती है।
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