Haryana news: हरियाणा में इन बच्चों को हर महीने मिलेंगे 1850 रुपये, जानें कौन उठा सकता है इसका लाभ और कैसे करें आवेदन

Haryana news: सैनी सरकार ने बच्चों के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है, आइए जानें पूरी स्कीम के बारें में...
 

Top Haryana: हरियाणा सरकार ने असहाय और बेसहारा बच्चों की मदद के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद उन बच्चों को आर्थिक सहायता देना है, जिनके माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं या फिर किसी कारणवश वे उनका पालन-पोषण नहीं कर पा रहे हैं।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
बच्चा 21 साल से कम उम्र का होना चाहिए, परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, बच्चा हरियाणा का निवासी होना चाहिए और राज्य में कम से कम 5 साल से रह रहा हो। अगर इन शर्तों को कोई बच्चा पूरा करता है, तो वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।

किन बच्चों को नहीं मिलेगा लाभ?
अगर किसी बच्चे के माता-पिता या अभिभावक सरकारी योजना के तहत पहले से पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं, तो उस बच्चे को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए आवेदन करने से पहले यह जरूरी है कि अभिभावकों की किसी अन्य योजना से पेंशन न मिल रही हो।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

बेसहारा होने का प्रमाण पत्र (यदि माता-पिता नहीं हैं)

हरियाणा में 5 साल से निवास का प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि)

परिवार पहचान पत्र (PPP)

ऐसे करें आवेदन
इस योजना का आवेदन प्रक्रिया बहुत आसान है। इच्छुक लोग नीचे बताए गए किसी भी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

अंत्योदय सरल केंद्र
अटल सेवा केंद्र
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर)

आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेजों की Self Attested फोटो कॉपी साथ ले जाएं और जमा करें।