Haryana news: हिसार एयरपोर्ट के आसपास धारा 163 लागू, जानिए क्यों?
Top Haryana: हरियाणा के हिसार जिले में 9 जून 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर होना है। इस कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं।
हिसार के जिलाधीश अनीश यादव ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश कार्यक्रम स्थल के चारों ओर 2 किलोमीटर की परिधि में लागू होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या दुर्घटना को रोकना है।
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धारा 163 के तहत 9 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक इस क्षेत्र में ड्रोन, पैराजंपिंग, ग्लाइडर या अन्य किसी भी तरह की हवाई उड़ान पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यानी कोई भी व्यक्ति इस दौरान ड्रोन या ऐसी किसी अन्य वस्तु को उड़ाते हुए पाया गया तो उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
हालाँकि यह प्रतिबंध पुलिस विभाग, सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
जिलाधीश ने कहा कि यह कदम केवल लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकना ज़रूरी है। इस आदेश का उद्देश्य न केवल हवाई अड्डे और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि कार्यक्रम शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो।
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