Haryana news: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को राहत, ऊर्जा मंत्री ने दी बड़ी सौगात

Haryana news: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है, आइए जानें इसके बारें में विस्तार से...
 

Top Haryana: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बिजली टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

उन्होंने कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही इस अफवाह को भी गलत बताया कि बिजली बिल चार गुना तक बढ़ गए हैं। मंत्री ने साफ कहा कि यह पूरी तरह झूठी है और सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है।

घरेलू उपभोक्ताओं को भी फायदा

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिलों में वर्ष 2014-15 की तुलना में 49% से 75% तक की कमी आई है।

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इसी तरह श्रेणी-2 के उपभोक्ताओं, जिनका लोड 5 किलोवाट तक है उनके बिलों में भी अधिकतर मामलों में कमी दर्ज की गई है। इन दोनों श्रेणियों में कुल घरेलू उपभोक्ताओं का लगभग 94% हिस्सा आता है।

एमएमसी (न्यूनतम मासिक शुल्क) किया खत्म

नई टैरिफ संरचना के अनुसार सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क (एमएमसी) को समाप्त कर दिया गया है। अब उपभोक्ताओं को केवल इस्तेमाल की गई बिजली का ही भुगतान करना होगा। हरियाणा की बिजली कंपनियां राज्य में सस्ती और लगातार बिजली सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कृषि उपभोक्ताओं को नहीं पड़ेगा असर

मंत्री अनिल विज ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें पहले की तरह ही रहेंगी। मीटर्ड कनेक्शन वालों को 10 पैसे प्रति यूनिट और फ्लैट रेट वालों को 15 रुपये प्रति बीएचपी प्रति माह का भुगतान करना होगा। साथ ही मीटर वाले कनेक्शन की एमएमसी को घटाकर 180 रुपये (15 बीएचपी तक) और 144 रुपये (15 बीएचपी से ऊपर) कर दिया गया है।

श्रेणी-III में मामूली बढ़ोतरी

श्रेणी-III (5 किलोवाट से ऊपर लोड) के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिलों में 5% से 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन इस श्रेणी में सिर्फ 6% उपभोक्ता आते हैं। इसलिए अधिकांश लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

एचटी और एलटी उपभोक्ताओं के लिए भी राहत

उच्च श्रेणी यानी एचटी और एलटी उपभोक्ताओं के लिए भी टैरिफ में मामूली बढ़ोतरी की गई है। एचटी में यह 7% से 10% और एलटी में 4% से 7% तक है। मंत्री ने बताया कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में हरियाणा में बिजली दरें अब भी काफी कम हैं।

टैरिफ में 7 साल बाद हुआ संशोधन

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने 28 मार्च 2025 को बिजली टैरिफ में बदलाव का आदेश दिया था। यह वर्ष 2017-18 के बाद पहली बार टैरिफ में संशोधन हुआ है। बावजूद इसके बिजली दरें अभी भी काफी नियंत्रण में हैं और सरकार का प्रयास है कि उपभोक्ताओं को अधिकतम राहत मिले।