Haryana news: हरियाणा में अब प्राइवेट स्कूल खोलना हुआ आसान, सरकार ने बदला नियम, जानिए पूरा प्रोसेस
Top Haryana: हरियाणा सरकार ने निजी स्कूल खोलने की प्रक्रिया को अब बेहद आसान बना दिया है। अब कोई भी व्यक्ति राज्य में 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा तक का प्राइवेट स्कूल खोलना चाहता है, तो उसे अब लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने इस प्रक्रिया को तय समय में पूरा करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
15 दिन में स्कूल खोलने की अनुमति
नई व्यवस्था के अनुसार अब निजी स्कूल खोलने के लिए सिर्फ 15 दिन में ही अनुमति मिल जाएगी। इससे पहले यह प्रक्रिया महीनों तक लंबी चलती थी, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी। अब यह प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी।
45 दिन में मिलेगी मान्यता
स्कूल खोलने की अनुमति मिलने के बाद, 45 दिन के अंदर स्कूल को औपचारिक मान्यता भी दे दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि आवेदन करने के लगभग डेढ़ महीने के अंदर स्कूल पूरी तरह से मान्यता प्राप्त हो सकता है।
30 दिन में मिलेगा अनापत्ति प्रमाण पत्र
अगर स्कूल संचालक अपने स्कूल को HBSE भिवानी, CBSE दिल्ली या किसी अन्य बोर्ड से मान्यता दिलवाना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी 30 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। इससे मान्यता प्राप्त करने में भी देरी नहीं होगी।
सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल की गई सेवाएं
सरकार ने इन सभी प्रक्रियाओं को अब सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शामिल कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अब तय समय में सेवा न मिलने पर शिकायत दर्ज कर शिकायत का समाधान भी कराया जा सकता है।
इसके लिए सरकार ने तीन स्तर के अधिकारी नियुक्त किए हैं।
पदाभिहित अधिकारी निजी विद्यालय शाखा के शाखा अधिकारी होंगे, प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी संयुक्त/अपर निदेशक (प्रशासन) और द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक होंगे।
क्या होगा इससे फायदा?
निजी स्कूल खोलने की प्रक्रिया होगी तेज और पारदर्शी।
आम लोगों को मिलेगा व्यवस्थित शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश का मौका।
छात्रों को भी नए और अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका।
ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में शिक्षा के साधन बढ़ेंगे।