Haryana News: हिसार कोर्ट का बड़ा फैसला, प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे सरकारी स्टूडेंट पास
Top Haryana News: हिसार कोर्ट ने एक अहम आदेश देते हुए कहा है कि सरकारी रियायती बस पास अब प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे। जब तक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से इस मामले में कोई स्थगन आदेश (स्टे) नहीं आता तब तक यह नियम लागू रहेगा।
छात्रों को मिलेगी राहत
अब तक प्राइवेट बस संचालक सरकारी पास को अपनी बसों में मान्य करने से इनकार कर रहे थे। इसकी वजह से स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी और वे अपने पास का उपयोग प्राइवेट बसों में भी कर सकेंगे।
बस ऑपरेटरों को झटका
इस फैसले से प्राइवेट बस संचालकों को झटका लगा है। वे लंबे समय से सरकारी पास को मान्य करने से मना कर रहे थे। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की हुई है। हालांकि अभी तक उन्हें हाईकोर्ट से कोई स्टे आदेश नहीं मिला है। ऐसे में फिलहाल कोर्ट का यही फैसला लागू रहेगा।
पूजा बिश्नोई का संघर्ष रंग लाया
इस मामले की शुरुआत सारंगपुर की एलएलबी छात्रा पूजा बिश्नोई से हुई। पूजा ने बताया कि वे भट्टू मंडी से हिसार आ रही थीं तभी प्राइवेट बस कंडक्टर ने उनका सरकारी पास मानने से इनकार कर दिया। कंडक्टर ने आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देकर कहा कि यह पास केवल सरकारी बसों में ही मान्य है।
इसके बाद पूजा सीधे आरटीए ऑफिस पहुंचीं जहां से उन्हें एक लेटर मिला। उस लेटर में साफ तौर पर लिखा था कि रियायती और कॉलेज पास दोनों ही प्राइवेट और सरकारी बसों में मान्य हैं।
कोर्ट में दाखिल हुई याचिका
पूजा ने जब यह लेटर बस कंडक्टर को दिखाया तो उसने फिर भी इसे मानने से इंकार कर दिया। इसके बाद पूजा बिश्नोई ने 5 सितंबर को हिसार कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए 18 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब तक हाईकोर्ट से स्टे आदेश नहीं आता तब तक प्राइवेट बसों में भी सरकारी पास मान्य होंगे।