Haryana news: हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, HPSC और HSSC की भर्ती पर पड़ेगा बहुत बड़ा असर

Haryana news:पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की एक अहम अपील को खारिज कर दिया है। इस फैसले का असर न सिर्फ HPSC बल्कि...
 

Top Haryana: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की पुरानी और भविष्य की भर्तियों पर भी पड़ सकता है। मामला हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) भर्ती से जुड़ा हुआ है। HPSC ने PGT के कई विषयों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला था।

याचिकाकर्ता प्रमिला ने PGT गणित के लिए आवेदन किया था। प्रमिला को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया। उसके बाद होने वाले सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया।

क्या था विवाद?

प्रमिला बीसी-बी (BC-B) कैटेगरी से आती हैं। आयोग ने स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में हर कैटेगरी से चार गुना उम्मीदवारों को बुलाने की नीति अपनाई थी।

प्रमिला के स्क्रीनिंग टेस्ट में अच्छे नंबर थे लेकिन बीसी-बी कैटेगरी से कम पद होने के कारण उसे अगली स्टेज में नहीं बुलाया गया।

यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission: जानिए कितनी बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और कब से होगा लागू

वहीं सामान्य (Unreserved) कैटेगरी के कई उम्मीदवार जिनके अंक प्रमिला से कम थे, उन्हें सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बुला लिया गया। इस बात को लेकर प्रमिला ने कोर्ट में याचिका दाखिल की और आयोग की इस नीति को गलत बताया। प्रमिला ने कहा कि अगर मेरिट के आधार पर चयन होता, तो वह अगले राउंड में पहुंच सकती थी।

कोर्ट का फैसला

इस मामले पर सिंगल बेंच ने 28 जनवरी 2024 को फैसला सुनाते हुए प्रमिला के पक्ष में निर्णय दिया था। कोर्ट ने कहा कि आयोग की यह नीति गलत है।

जिसमें हर कैटेगरी के अनुसार चार गुना और फिर दो गुना उम्मीदवारों को अगली स्टेज में बुलाया जाता है। यह मेरिट के सिद्धांत के खिलाफ है।

भविष्य में असर

इस फैसले का असर HPSC के साथ-साथ HSSC की भर्तियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि HSSC भी शॉर्टलिस्टिंग में यही नीति अपनाता रहा है।

अब यह सवाल उठता है कि जिन भर्तियों में इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, क्या वे भी इस फैसले के आधार पर चुनौती दी जा सकती हैं?

हालांकि अभी इस फैसले का विस्तृत विवरण अपलोड नहीं हुआ है। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर साफ दिख रहा है कि HPSC की अपील खारिज कर दी गई है।

आयोग के पास अब सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला बरकरार रखता है, तो यह हरियाणा की कई भर्तियों को प्रभावित कर सकता है।

इस फैसले के बाद उम्मीदवारों में उम्मीद जगी है कि अब मेरिट के आधार पर निष्पक्ष चयन होगा और सभी को बराबरी का मौका मिलेगा।

नोट

इस तरह की न्यूज को पढ़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप्प ग्रुप को जॉइन करें। आपको यह खबर पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते है। धन्यवाद!

यह भी पढ़ें- RCB vs DC Preview: कोहली के मैदान पर दिल्ली लेकर आई सबसे खतरनाक प्लेयर, बेंगलुरु को रहना होगा सतर्क