Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इन प्राइवेट स्कूलों के लिए जरूरी होगा रजिस्ट्रेशन
Top Haryana: हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य मीना शर्मा ने सभी महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में मौजूद निजी प्ले स्कूलों का सर्वेक्षण करें और तीन दिन के भीतर उसकी रिपोर्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी को सौंपें।
बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि
मीना शर्मा ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना आयोग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यदि किसी भी प्ले स्कूल से बच्चों के शोषण या उनके अधिकारों का हनन होने जैसी कोई शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी और जिला बाल कल्याण समिति को सूचित किया जाएगा।
उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों का एडमिशन करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता और रजिस्ट्रेशन की जांच जरूर कर लें।
15 दिनों में करें ऑनलाइन आवेदन
सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे किसी भी प्ले स्कूल को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। इसलिए सभी प्राइवेट प्ले स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अगले 15 दिनों के भीतर सरल हरियाणा पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
पालन करने होंगे ये नियम
सरकार ने प्राइवेट प्ले स्कूलों के लिए कुछ मानक भी तय किए हैं। इनके अनुसार, स्कूलों में शिक्षक और बच्चों का अनुपात 20:1 होना चाहिए साथ ही एक देखभालकर्ता भी नियुक्त होना चाहिए। स्कूल में स्वच्छता, सुरक्षा और बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त कर्मचारी मौजूद हों।
बच्चों की न्यूनतम आयु 3 साल और अधिकतम 6 साल होनी चाहिए। रोजाना पढ़ाई का समय 3 से 4 घंटे तय किया गया है और प्रत्येक कक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षा सामग्री उपलब्ध करानी होगी।
स्वास्थ्य और सुविधाएं जरूरी
हर प्ले स्कूल में प्राथमिक चिकित्सा किट, ORS पैकेट और बच्चों की तिमाही स्वास्थ्य जांच की सुविधा होनी चाहिए। बच्चों के लिए खेल सामग्री, लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय और स्वच्छ पीने का पानी होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही बच्चों के आराम के लिए विश्राम गृह, पर्याप्त वेंटिलेशन और खुला सर्कुलेशन क्षेत्र होना चाहिए।
बच्चों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा
प्ले स्कूलों को बच्चों और कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। इसमें नामांकन फार्म, बच्चों और माता-पिता की प्रोफाइल, उपस्थिति रजिस्टर, स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट और स्टॉक रजिस्टर शामिल होंगे।
सरकार का यह कदम बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नियमों का पालन न करने वाले प्ले स्कूलों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।