Haryana news: हरियाणा में बिजली विभाग आयोग की सख्ती, इन अधिकारियों पर लगा जुर्माना
Top Haryana: हरियाणा में बिजली विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। इस बार हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने उपभोक्ता को समय पर बिजली बिल न देने के मामले में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (कैथल) के अधिकारियों पर 5 हजार का मुआवजा लगाने का आदेश दिया है।
यह जुर्माना हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(h) के तहत अधिकतम सीमा के अनुसार लगाया गया है।
एक साल तक नहीं मिला बिजली बिल
यह मामला कैथल जिले का है जहां एक उपभोक्ता को मीटर लगने के बावजूद करीब एक साल तक बिजली बिल नहीं मिला। जब उपभोक्ता ने इसकी शिकायत की तो पता चला कि उसका बिजली कनेक्शन बिना कारण रद्द कर दिया गया था।
आयोग ने जांच में पाया कि न सिर्फ शुरू में गलती से कनेक्शन रद्द किया गया बल्कि बाद की प्रक्रिया में भी विभाग की ओर से लापरवाही बरती गई।
एसडीओ और अन्य अधिकारियों की लापरवाही
आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि तत्कालीन एसडीओ ने अपनी लॉगिन आईडी का गलत इस्तेमाल करते हुए उपभोक्ता का कनेक्शन रद्द कर दिया।
वर्तमान एसडीओ को कई बार निर्देश देने के बावजूद उन्होंने अधूरी जानकारी भेजी। इसके अलावा राजस्व सहायक (सीए) की भूमिका भी अस्पष्ट रही और उसने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई।
जूनियर इंजीनियर की गलती
जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरे मामले की शुरुआत में गलती करने वाले जूनियर इंजीनियर का हाल ही में निधन हो गया है। तत्कालीन सीए को आयोग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में वह और सतर्कता से काम करें।
भविष्य के लिए सख्त चेतावनी
दोनों एसडीओ की सफाई को फिलहाल आयोग ने मान लिया है लेकिन उन्हें भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी दी गई है।
आयोग ने कहा है कि यदि आगे किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश राज्य सरकार को भेजी जाएगी।
आदेश की रिपोर्ट 31 जुलाई तक देनी होगी
कैथल के एक्सईएन (ओपी) को निर्देश दिए गए हैं कि 31 जुलाई 2025 तक आयोग को आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट भेजी जाए। इस मामले से साफ है कि अब आयोग लापरवाह अधिकारियों पर सख्त रवैया अपना रहा है।