Haryana news: रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए सरकार ने बनाए सख्त नियम, जानें

Haryana news: नाइट शिफ्ट का काम करने वाली महिलाओं के लिए सरकार ने नए नियम बनाए है, आइए जानें इसके बारें में विस्तार से...
 

Top Haryana: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। श्रम विभाग ने ऐसे सभी कारखानों और कार्यालयों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए है।

जहां महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करती हैं। अब कंपनियों को महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखना होगा वरना उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जरूरी इंतजाम

सरकार ने स्पष्ट कहा है कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना कंपनियों की जिम्मेदारी है। इसके लिए उन्हें कार्यस्थल पर “यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013” के तहत एक आंतरिक समिति (Internal Committee) बनानी होगी जो शिकायतों की जांच करेगी। इसके अलावा ऑफिस और फैक्ट्री के अंदर और बाहर के सभी इलाकों में अच्छी रोशनी होनी चाहिए और CCTV कैमरे लगाए जाने जरूरी हैं।

महिला की लिखित सहमति अनिवार्य

अगर कोई महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट में काम करती है, तो उससे पहले उसकी लिखित सहमति लेना जरूरी होगा। बिना लिखित मंजूरी के किसी भी महिला से रात में काम नहीं करवाया जा सकता। साथ ही महिलाओं के आने-जाने के लिए सुरक्षित परिवहन की सुविधा देना भी अनिवार्य होगा।

वाहनों में महिला गार्ड और GPS जरूरी

रात में महिला कर्मचारियों को ऑफिस लाने-ले जाने वाले वाहनों में महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती जरूरी होगी। इसके अलावा सभी गाड़ियों में GPS सिस्टम और CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे हर गाड़ी पर निगरानी रखी जा सके। इससे महिलाओं की सुरक्षा और ट्रैकिंग आसान होगी।

कारखानों में महिला सुरक्षा गार्ड और मेडिकल सुविधाएं भी जरूरी

सरकार ने यह भी तय किया है कि कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती जरूरी होगी। साथ ही मेडिकल सुविधा, एसी रेस्ट रूम, साफ पीने का पानी, साफ शौचालय और आराम करने की व्यवस्था भी करनी होगी। कारखानों और कार्यालयों में अस्पताल, पुलिस और एंबुलेंस के जरूरी नंबर साफ-साफ जगह पर लिखे होने चाहिए।