Haryana news: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए किए छुट्टियों के नियमों में बड़े बदलाव, जानें
Top Haryana: हरियाणा में सैनी सरकार ने छुट्टियों के नियमों में अहम बदलाव किए है। अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी छुट्टी वाले दिन काम करता है तो उसे बदले में 16 दिन तक का अतिरिक्त अवकाश (Compensatory Off) मिलेगा।
यह बदलाव हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 में संशोधन कर किया गया है।
छुट्टी वाले दिन ड्यूटी करने पर मिलेगा अवकाश
सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार अगर कोई नियमित कर्मचारी छुट्टी के दिन ड्यूटी करता है तो वह एक महीने के अंदर Compensatory Leave लेने का हकदार होगा।
यह अवकाश उस कर्मचारी की छुट्टियों या स्टेशन लीव के साथ जोड़ा जा सकता है लेकिन अधिकतम 16 दिन ही लिए जा सकेंगे।
समय पर आवेदन जरूरी
अगर कर्मचारी एक महीने के भीतर छुट्टी के लिए आवेदन करता है और उसे अनुमति नहीं मिलती तो वह अगले 15 दिनों में यह छुट्टी ले सकता है।
अगर वह छुट्टी उस समय भी नहीं लेता तो यह छुट्टी खत्म मानी जाएगी। उसी दिन के लिए अगर कोई वित्तीय लाभ (जैसे ओवरटाइम) दिया गया है या प्रस्तावित है तो उस दिन के लिए अतिरिक्त छुट्टी नहीं दी जाएगी।
महिला कर्मचारियों को ज्यादा आकस्मिक छुट्टियां
सरकार ने आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) को लेकर भी नियमों में बदलाव किया है। अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को एक साल में 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।
पहले यह संख्या 20 थी। वहीं पुरुष कर्मचारियों को अब साल में 10 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) मिलेंगे।
नई भर्ती वालों के लिए छुट्टियों के नए नियम
अगर कोई महिला कर्मचारी 30 जून तक नौकरी में शामिल होती है तो उसे पूरे 25 छुट्टियां मिलेंगी। 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त महिला कर्मचारी को 12 और पुरुष को 5 छुट्टियां मिलेंगी।
वहीं 30 सितंबर के बाद भर्ती महिला कर्मचारी को 6 और पुरुष को 2 छुट्टियां मिलेंगी। 30 नवंबर के बाद नियुक्त महिला कर्मचारी को 3 और पुरुष कर्मचारी को केवल 1 आकस्मिक अवकाश मिलेगा।
लंबे समय की सेवा पर मिलेगा अधिक अवकाश
पुरुष कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुसार अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 10 साल की सेवा पर 10 दिन, 10 से 20 साल की सेवा पर 15 दिन और 20 साल से अधिक की सेवा पर 20 दिन की आकस्मिक छुट्टी मिलेगी।
जिस साल कर्मचारी 10 या 20 साल की सेवा पूरी करता है, उसी साल से वह इन छुट्टियों का लाभ ले सकेगा।